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Chandigarh News: हाईकोर्ट ने कहा- जेल में तैयार उत्पादों के मुनाफे में कैदी की भी हो हिस्सेदारी

Sun, 05 Nov 2023 10:00 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Sun, 05 Nov 2023 10:00 AM IST
सार

पिछले वर्ष अक्तूबर में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बठिंडा जेल में बंद एक कैदी की रिहाई की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर संज्ञान लेते हुए कैदियों के हितों पर सुनवाई आरंभ की थी। मामले में अदालत के सहयोग के लिए सीनियर एडवोकेट रीता कोहली को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। 

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Prisoners should also share in the profits of products manufactured in jail says High Court
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जेलों में तैयार उत्पादों की बिक्री से होने वाले मुनाफे को कैदियों के साथ साझा करने की नीति पर विचार करने का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब की सरकारों को आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने हिमाचल के जेल विभाग की ओर से बनाई गई नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा है। पंजाब सरकार पत्र लिखकर हिमाचल से जानकारी मांग चुकी है। इसे हाईकोर्ट ने हरियाणा से भी साझा करने का आदेश दिया है।

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गत वर्ष अक्तूबर में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बठिंडा जेल में बंद एक कैदी की रिहाई की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर संज्ञान लेते हुए कैदियों के हितों पर सुनवाई आरंभ की थी। मामले में अदालत के सहयोग के लिए सीनियर एडवोकेट रीता कोहली को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। 
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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि जेल में काम कर रहे विचाराधीन कैदियों को जेल में निर्मित उत्पादों की बिक्री से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट ने मनोवैज्ञानिकों से रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास किया और पाया कि ये युवा कैदी गुस्से व मानसिक दबाव से पीडि़त हैं। हाईकोर्ट ने पंजाब जेल मैनुअल में संशोधनों के संबंध में सुनवाई आगे बढ़ाई, ताकि कैदियों की ओर से तैयार वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त लाभ में उन्हें हिस्सा दिया जा सके।
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अदालत को एमिकस क्यूरी ने बताया कि 2021 में हिमाचल जेल विभाग ने एक योजना लागू की थी। इसके माध्यम से कैदियों को लाभ का हिस्सा दिया जाता है। इस पर पंजाब के एजी गुरमिंदर सिंह ने बताया कि 31 अक्तूबर को पंजाब के एडीजीपी जेल ने हिमाचल के एडीजीपी जेल से उत्पादों की बिक्री से होने वाले लाभ और कैदियों को दिए जाने वाले प्रतिशत हिस्से के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया है, ताकि यह लाभ पंजाब में कैदियों के साथ साझा किया जा सके। इस पर जस्टिस बाहरी ने पंजाब सरकार से मिली जानकारी हरियाणा सरकार के साथ भी साझा करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को नीति पर विचार कर अदालत को इस बारे में सूचित करने का आदेश दिया है।

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