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अप्रैल से प्लास्टिक लिफाफे का प्रयोग किया तो जाना पड़ेगा जेल
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
Updated Thu, 10 Mar 2016 09:26 AM IST
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पॉलीथीन पर बैन
- फोटो : फाइल फोटो
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मोहाली में एक अप्रैल से प्लास्टिक के लिफाफों पर पूरी तरह बैन लग जाएगा। अगर कोई लिफाफों का प्रयोग करता पकड़ा जाता है तो जेल जाना पड़ेगा। भारी जुर्माना भी भरना होगा। निगम ने उक्त नियम को लागू करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी।
इसके पहले चरण में बुधवार को निगम की तरफ से पार्षदों, मार्केट व रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के ओहदेदारों, स्कूल व कॉलेजों के प्रिंसिपलों को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि वह उक्त नियम के बारे में लोगों को जागरूक करवाए। निगम कमिश्नर उमा शंकर ने बताया कि एक अप्रैल से शहर में प्लास्टिक के लिफाफों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।
ऐसे होगा जुर्माना और सजा
निगम कश्मिनर ने बताया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्कि कैरी बैग्स प्लास्टिक के लिफाफों पर अप्रैल से पूरी तरह पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल के बाद कोई प्लास्टिक के लिफाफे बनाने का काम करता है तो पकड़ जाने पर एक साल की सजा व 25 हजार रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा इन लिफाफों का प्रयोग करते कोई काबू किया जाता है एक महीने की सजा और दो हजार तक जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा दोनों सजाए भी एक साथ हो सकती है।
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कैंसर होने की संभावना
निगम ने विभिन्न संस्थाओं को भेजे पत्र में लिखा है कि प्लास्टिक के लिफाके काफी हानिकारक है। यह मानव के लिए हानिकारक है। इससे कैंसर होने की संभावना भी रहती है। वहीं, प्रदूषण का खतरा होता है। इसके अलावा नाली गलियों व सीवरेज के ब्लॉक होने का खतरा भी बना रहता है। इससे प्रशासन को नुकसाना उठाना पड़ता है।
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इसके पहले चरण में बुधवार को निगम की तरफ से पार्षदों, मार्केट व रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के ओहदेदारों, स्कूल व कॉलेजों के प्रिंसिपलों को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि वह उक्त नियम के बारे में लोगों को जागरूक करवाए। निगम कमिश्नर उमा शंकर ने बताया कि एक अप्रैल से शहर में प्लास्टिक के लिफाफों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।
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ऐसे होगा जुर्माना और सजा
निगम कश्मिनर ने बताया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्कि कैरी बैग्स प्लास्टिक के लिफाफों पर अप्रैल से पूरी तरह पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल के बाद कोई प्लास्टिक के लिफाफे बनाने का काम करता है तो पकड़ जाने पर एक साल की सजा व 25 हजार रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा इन लिफाफों का प्रयोग करते कोई काबू किया जाता है एक महीने की सजा और दो हजार तक जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा दोनों सजाए भी एक साथ हो सकती है।
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कैंसर होने की संभावना
निगम ने विभिन्न संस्थाओं को भेजे पत्र में लिखा है कि प्लास्टिक के लिफाके काफी हानिकारक है। यह मानव के लिए हानिकारक है। इससे कैंसर होने की संभावना भी रहती है। वहीं, प्रदूषण का खतरा होता है। इसके अलावा नाली गलियों व सीवरेज के ब्लॉक होने का खतरा भी बना रहता है। इससे प्रशासन को नुकसाना उठाना पड़ता है।