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Haryana News: शहीद होने पर पुलिसकर्मी के परिवार को मिलेंगे एक करोड़ रुपये, पहले मिलते थे 65 लाख

Mon, 17 Apr 2023 07:23 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 17 Apr 2023 07:23 PM IST
सार

हरियाणा में 75 हजार के करीब पुलिस कर्मी हैं। बदमाशों को पकड़ने के दौरान कई बार पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं या फिर चोटिल हो जाते हैं। इसी को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने एचडीएफसी बैंक के साथ सैलरी पैकेज पॉलिसी का अनुबंध किया है।

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Policeman family will get one crore rupees for martyrdom in Haryana
हरियाणा पुलिस। - फोटो : फाइल

विस्तार

हरियाणा में अब पुलिसकर्मी के शहीद होने पर उसके परिवारजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजा राशि दी जाएगी। पहले यह राशि 65 लाख रुपये थी। पुलिसकर्मी की हादसे में मौत पर 50 लाख रुपये के स्थान पर 90 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके अलावा, पुलिसकर्मी की मौत के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपये दिए जाएंगे जबकि पहले चार साल तक 1-1 लाख रुपये दिए जाते थे। 

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हरियाणा पुलिस और एचडीएफसी बैंक के बीच दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर समझौते के तहत यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में हरियाणा पुलिस के वेलफेयर एआईजी राजीव देशवाल ने सभी एसपी और पुलिस अकादमियों को पत्र भेजा है। हरियाणा पुलिस ने अपने सभी 75 हजार पुलिस कर्मचारियों के खाते एचडीएफसी बैंक में खुलवा रखे हैं। 
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बैंक की ओर से सैलरी अकाउंट पर बीमा दिया जाता है। मुआवजा राशि की संशोधित दरें आगामी तीन साल तक लागू रहेंगी। बता दें कि हरियाणा में 75 हजार के करीब पुलिस कर्मी हैं। बदमाशों को पकड़ने के दौरान कई बार पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं या फिर चोटिल हो जाते हैं। इसी को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने एचडीएफसी बैंक के साथ सैलरी पैकेज पॉलिसी का अनुबंध किया है।
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      पुलिसकर्मियों के लिए ये होंगी नई मुआवजा दरें
श्रेणी पहले राशि अब राशि
शदीद होने पर 65 लाख एक करोड़
हादसे में मौत 50 लाख 90 लाख
प्राकृतिक मौत चार लाख पांच लाख
पूर्ण दिव्यांगता 40 लाख 90 लाख

एसपीओ और अनुबंधित कर्मी की हादसे में मौत पर 50 लाख मुआवजा
खास बात ये है कि बीमा योजना में एसपीओ (स्पेशल पुलिस आफिसर) और अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि में भी बढ़ोतरी की है। पहले हादसे में मौत पर 15 लाख रुपये का प्रावधान था लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी है। इसी प्रकार प्राकृतिक मौत पर इन दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों के परिवारों को कुछ नहीं मिलता था लेकिन अब 3.25 लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

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