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Chandigarh News: 116 और 75 करोड़ घोटाले मामले में पुलिस ने भ्रष्टाचार की धाराएं जोड़ी
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चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड (सीएससीएल) के कथित 116 करोड़ रुपये के घोटाले और क्रेस्ट में 75 करोड़ रुपये के घोटाले में चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धाराएं जोड़ दी हैं।
सोमवार को अनुभव मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई थी लेकिन मामले में भ्रष्टाचार की धाराएं जुड़ने के साथ केस जज सोनिका की विशेष अदालत में ट्रांसफर हो गया। अब वीरवार को अनुभव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
अनुभव मिश्रा ने अदालत में में दूसरी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। याचिका में आरोपी ने खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताते हुए कहा है कि उसे इस मामले में साजिश के तहत फंसाया गया है और उसका किसी भी तरह के गबन या अवैध ट्रांजेक्शन से कोई संबंध नहीं है।
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याचिका में बताया गया है कि आरोपी एमसी चंडीगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत है। उसने कहा कि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जानकारी उसे बाद में मिली और उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। उसने यह भी कहा कि नगर निगम के कुछ कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से उसे निशाना बनाया गया है।
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सोमवार को अनुभव मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई थी लेकिन मामले में भ्रष्टाचार की धाराएं जुड़ने के साथ केस जज सोनिका की विशेष अदालत में ट्रांसफर हो गया। अब वीरवार को अनुभव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
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अनुभव मिश्रा ने अदालत में में दूसरी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। याचिका में आरोपी ने खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताते हुए कहा है कि उसे इस मामले में साजिश के तहत फंसाया गया है और उसका किसी भी तरह के गबन या अवैध ट्रांजेक्शन से कोई संबंध नहीं है।
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याचिका में बताया गया है कि आरोपी एमसी चंडीगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत है। उसने कहा कि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जानकारी उसे बाद में मिली और उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। उसने यह भी कहा कि नगर निगम के कुछ कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से उसे निशाना बनाया गया है।