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1192 क्लर्कों के चयन को हाईकोर्ट में चुनौती

Wed, 09 Jul 2014 10:51 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 09 Jul 2014 10:51 AM IST
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Petition in Highcourt against Recruitment of 1192 Clerks

पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन सर्विस (एसएसएस) बोर्ड द्वारा हाल ही में भर्ती किए गए 1192 क्लर्कों के चयन को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है।

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जस्टिस रामेश्वर सिंह मलिक की एकल बेंच ने बोर्ड व छह चयनित उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

पवनदीप सिंह, हरप्रीत सिंह, तेजिंदर सिंह और विपन कुमार ने अपने वकील धर्मेंद्र सिंह यादव के जरिए दायर याचिका में कहा है कि भर्ती में अनियमितताएं बरती गई हैं।
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अंतिम परिणाम में सामान्य वर्ग के अनेक उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है, जबकि इन उम्मीदवारों के अंक पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति केउम्मीदवारों से काफी कम थे। याचिका में कहा गया है कि इस तरह से सामान्य वर्ग को भर्ती में पिछले दरवाजे से 50 फीसदी आरक्षण दे दिया गया है।
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याचिका में दलील दी गई है कि हाईकोर्ट ने ही एक फैसले में कहा था कि यदि आरक्षित वर्ग के आवेदकों के अंक सामान्य वर्ग के अंकों से अधिक हैं तो मेरिट में इन्हें सामान्य वर्ग के तौर पर लिया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि बोर्ड ने सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग की अलग-अलग मेरिट तैयार की है। इस कारण ग्रेजुएशन में अधिक अंकों वाले आरक्षित वर्ग के आवेदक नौकरी पाने से वंचित रह गए, जबकि कम अंकों वाले सामान्य वर्ग के आवेदकों का चयन कर लिया गया।

यह भी बताया गया कि सामान्य वर्ग के टॉपर के अंक भी आरक्षित वर्ग की सूची की टॉपर से कम हैं। याचिका द्वारा अंतिम परिणाम को रद्द किए जाने एवं आरक्षित वर्ग के अधिक अंकों वाले आवेदकों को मेरिट में शामिल करने की मांग की गई है।

डेट लाइन
जून 2013 में क्लर्कों के 1190 पदों के लिए आवेदन मांगे गए, इसमें 107 पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित थे। 23 नवंबर 2013 को पंजाबी टाइप टेस्ट लिया गया, जिसका परिणाम 26 मई 2014 को आया।


दो से 10 जून तक काउंसलिंग चली। 26 जून को जब अंतिम परिणाम आया तो ग्रेजुएशन में सामान्य वर्ग के कम अंकों वाले आवेदकों का चयन कर लिया गया और अधिक अंकों वाले आरक्षित वर्ग के आवेदकों का नाम सूची से गायब था।

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