फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Petition Filed in Punjab Haryana High Court against Fatehveer Singh Death, Borewell Sangrur

बोरवेल में फंसकर दो साल के फतेहवीर सिह की मौत का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, दायर हुई याचिका

Thu, 13 Jun 2019 01:35 AM IST
खुशबू गोयल प्रवीण पाण्डेय/अमर उजाला, चंडीगढ़
प्रवीण पाण्डेय/अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 13 Jun 2019 01:35 AM IST
विज्ञापन
Petition Filed in Punjab Haryana High Court against Fatehveer Singh Death, Borewell Sangrur
ऑपरेशन फतेह - फोटो : अमर उजाला

संगरूर में 150 फुट गहरे बोरवेल में गिरे मासूम फतेहवीर सिंह की मौत का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट परविंदर सेखों ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट से इस मामले में बरती गई ढिलाई पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। हाईकोर्ट सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। 

विज्ञापन


उल्लेखनीय है कि फतेहवीर सिंह को बोरवेल से निकालने में जिस तरह काम किया गया, उसमें करीब 109 घंटे का समय लग गया। नतीजतन बच्चे की बोरवेल के भीतर ही मौत हो गई। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि यह मामला पूरी तरह लापरवाही का है। अगर स्थानीय प्रशासन नियमों के अनुसार काम करता तो न बच्चा बोरवेल में गिरता और ना ही उसकी जान जाती।

विज्ञापन

बचाव कार्य सही ढंग से नहीं किया गया। इस मामले में जिम्मेदारी तय की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ-साथ पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। 

याचिका में यह भी कहा गया कि बोरवेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कई निर्देश जारी किए गए थे। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल/ट्यूबवेल के खुदाई के कार्य की निगरानी संबंधित सरपंच और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जबकि शहरी क्षेत्र में यह कार्य भू-जल विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग के जूनियर इंजीनियर, इंजीनियर और नगर परिषद द्वारा किया जाएगा। 

यह भी निर्देश दिए गए थे कि बोरवेल व ट्यूबवेल लगाने वाले मालिक को इसके पास सूचना पट्टी भी लगवानी होगी। इस पर बोरवेल की खुदाई करने वाली एजेंसी, उसका पूरा पता, बोरवेल/ट्यूबवेल के उपयोगकर्ता और इसके मालिक का नाम व पता आदि भी लिखवाना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त कुएं की खुदाई करने वाली एजेंसी का जिला प्रशासन के पास पंजीकृत होना भी अनिवार्य है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed