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चौटाला पिता-पुत्र की पेंशन के खिलाफ याचिका वापस ली

Sun, 07 Feb 2016 12:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 07 Feb 2016 12:03 PM IST
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petition against pension of Chautala and his son's revoked

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र पूर्व विधायक अजय चौटाला की पेंशन रोकने की मांग को लेकर दायर याचिका वापस ले ली गई है।

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले यह मामला अधिकृत अथॉरिटी के पास यानी विधानसभा सचिवालय के पास उठाया जाना चाहिए था। इस पर याचिकाकर्ता एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने याचिका वापस ले ली। अरोड़ा ने आरोप लगाया था कि हरियाणा लेजिस्लेटिव एसेंबली सैलेरी, ग्रेच्युटी एंड पेंशन एक्ट के तहत किसी प्रतिनिधि को उस अवधि की पेंशन नहीं दी जा सकती, जिस अवधि के लिए कोर्ट अयोग्य ठहरा चुकी हो।
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इस दलील के साथ पेंशन बंद करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले यह मामला विधानसभा सचिवालय के समक्ष उठाया जाना चाहिए था।

इस पर अरोड़ा ने अधिकृत अथॉरिटी के पास मामला उठाने की छूट देने की मांग करते हुए याचिका वापस लेने का आग्रह किया। हाईकोर्ट ने याचिका डिसमिस्ड ऐज विड्रान कर दी।
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