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Punjab: पंजाब के सीएम, शिक्षा मंत्री व थानेदार को उड़ाने की धमकी देना वाला काबू, वीडियो हुआ था वायरल
Thu, 29 Dec 2022 07:22 PM IST
ajay kumar
संवाद न्यूज एजेंसी, नंगल (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, नंगल (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 29 Dec 2022 07:22 PM IST
सार
पुलिस ने आर्म्स एक्ट 393, 186, 506 व आईपीसी की धारा 294 के तहत मुकदमा दर्जकर अदालत में पेश किया। अदालत में पेश करने पर एक दिन का रिमांड मिला है। यहां गहनता से पूछताछ की जा रही है, बंदूक बरामद होना बाकी है।
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
पंजाब की नंगल पुलिस ने एक वायरल वीडियो के आधार पर गांव विभोर साहिब निवासी हरीश को आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। उसे अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वायरल वीडियो में हरीश नामक युवक हाथ में बंदूक लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, मंत्री हरजोत सिंह बैंस, थाना प्रभारी नंगल व गांव विभोर साहिब के पूर्व सरपंच को उड़ा देने की धमकी देते नजर आ रहा है। इसके आधार पर नंगल पुलिस ने उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
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थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर दानिशवीर सिंह ने कहा कि गिरफ्तार युवक के खिलाफ कई बार शिकायतें मिलती थी। वह अक्सर लोगों से व परिजनों से भी मारपीट करता है और घरों में घुसकर आतंक मचाता है लेकिन कोई भी व्यक्ति डर के कारण लिखित शिकायत नहीं करता था। हद तो तब हो गई जब उक्त युवक बंदूक उठाकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, पूर्व सरपंच रणजीत सिंह सहित उन्हें भी जान से मारने की धमकी देने लगा। जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ वैसे ही पुलिस ने आर्म्स एक्ट 393, 186, 506 व आईपीसी की धारा 294 के तहत मुकदमा दर्जकर अदालत में पेश किया। अदालत में पेश करने पर एक दिन का रिमांड मिला है। यहां गहनता से पूछताछ की जा रही है, बंदूक बरामद होना बाकी है।
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