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चंडीगढ़: घर-होटल और गेस्ट हाउस में दूसरे राज्यों से आकर ठहरने वालों की देनी होगी जानकारी

Wed, 24 Jun 2020 12:37 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 24 Jun 2020 12:37 AM IST
सार

  • प्रशासन ने जारी किया आदेश- घर के मुखिया और होटल, गेस्ट हाउस संचालकों की होगी जिम्मेदारी
  • जानकारी नहीं देने पर होगी कार्रवाई, 112 पर कर सकते हैं ऐसे लोगों की शिकायत
  • क्वारंटीन लोगों पर नजर रखने के लिए एसडीएम और इंसिडेंट कमांडरों की लगाई ड्यूटी

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People coming from other states to stay in hotels, home and Guest house should be given information to administration
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : social media

विस्तार

चंडीगढ़ में कोरोना का प्रकोप दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब शहर के उन सेक्टरों में भी कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जहां अब तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया था। बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने भी अपने नियमों में बदलाव किए हैं और सख्ती बढ़ा दी है।

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प्रशासन ने अब तय किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य से आता है, तो उसे चंडीगढ़ में रखने वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। परिदा ने कहा है कि प्रशासन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले व्यक्ति की जानकारी 112 पर दी जा सकती है।
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एडवाइजर मनोज परिदा की तरफ से इस संबंधी विस्तृत आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार, अगर ट्राइसिटी के बाहर से कोई भी व्यक्ति तीन दिन से ज्यादा समय के लिए चंडीगढ़ में रहने के लिए आ रहा है तो उसकी जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट पर देनी होगी। यह जिम्मेदारी उसे अपने यहां रखने वाले व्यक्ति की होगी।

उदाहरण स्वरूप, अगर किसी के घर में कोई रिश्तेदार या जानकार रहने के लिए आ रहा है, तो घर के मालिक को उस व्यक्ति की जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट पर देनी होगी। प्रशासन ने सभी होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, गवर्नमेंट और प्राइवेट रेस्ट हाउस आदि को भी आदेश दिए हैं कि उनके यहां ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट पर देनी होगी।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिस व्यक्ति ने आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड किया हो, सिर्फ उसे ही ठहरने की इजाजत दी जाए। प्रशासन ने क्वारंटीन लोगों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी एरिया एसडीएम और उनके तहत काम करने वाले इंसिडेंट कमांडर को दी है।

लक्षण वाले मरीजों के लिए दिशा निर्देश

  • अन्य राज्यों से चंडीगढ़ पहुंचने पर अगर किसी में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो प्रशासन ने सलाह दी है कि वह पास के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे और जानकारी दे।
  • कोरोना वायरस की जांच के बाद अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी स्थिति के अनुसार उसे होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर और डेडीकेटेड कोविड अस्पताल में भर्ती किया जाएगा।
  • अगर कोरोना वायरस का टेस्ट निगेटिव आता है तो व्यक्ति को सेल्फ होम क्वारंटीन में रहना होगा।


बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए दिशानिर्देश
बाहरी राज्यों से आने वाले बिना लक्षण वाले लोगों को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 14 दिन के लिए सेल्फ होम क्वारंटीन रहना होगा। अगर व्यक्ति ट्राइसिटी का रहने वाला है तो उसे सेल्फ होम क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं होगी। अगर उन्हें फिर भी कोई चिकित्सक जांच की जरूरत महसूस होती है तो वह चंडीगढ़ के हेल्पलाइन नंबर-9779558282 पर कॉल कर सकते हैं। 

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