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पंजाब में खेती के लिए भी मिलेगी पैरोल, एक्ट में किए गए बड़े बदलाव
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Updated Mon, 01 Aug 2016 11:28 PM IST
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- फोटो : demo
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जेल में सजा भुगत रहे कैदियों के अच्छे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए पैरोल देने में नरमी बरती जाएगी। यह कैदियों के लिए समय-समय पर समाज के बीच जाकर अच्छा इंसान बनने के लिए किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने पंजाब गुड कंडक्ट प्रीजनर्स (टेम्परेरी रिलीज) संशोधन एक्ट 2015 की धारा 3(3)2-ए में तरमीम करने को मंजूरी दे दी है।
धारा 3 (1) के संशोधन के बाद परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी, मकान की मरम्मत, कृषि से जुड़े कामकाज के लिए भी पैरोल मिलेगा। पहले इन कार्यों के लिए पैरोल की व्यवस्था नहीं थी। प्रदेश सरकार के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक धारा 3 (2) में संशोधन से कैदी तिमाही या छमाही के लिए आरजी तौर पर पैरोल ले सकता है। वह तिमाही या छमाही के दौरान टुकड़ों में भी पैरोल ले सकता है।
पंजाब सरकार ने द प्रीजन पंजाब अमेंडमेंट बिल-2011 को वापस लेेने की स्वीकृति भी दे दी है, क्योंकि पंजाब सरकार ने द प्रीजन पंजाब अमेंडमेंट बिल-2013 को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके बाद विधानसभा में मंजूर होने के बाद यह बिल कानूनी रूप ले चुका है। इसके मद्देनजर 2011 वाले बिल को वापस लेने की सहमति सरकार ने दे दी है
धारा 3 (1) के संशोधन के बाद परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी, मकान की मरम्मत, कृषि से जुड़े कामकाज के लिए भी पैरोल मिलेगा। पहले इन कार्यों के लिए पैरोल की व्यवस्था नहीं थी। प्रदेश सरकार के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक धारा 3 (2) में संशोधन से कैदी तिमाही या छमाही के लिए आरजी तौर पर पैरोल ले सकता है। वह तिमाही या छमाही के दौरान टुकड़ों में भी पैरोल ले सकता है।
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पंजाब सरकार ने द प्रीजन पंजाब अमेंडमेंट बिल-2011 को वापस लेेने की स्वीकृति भी दे दी है, क्योंकि पंजाब सरकार ने द प्रीजन पंजाब अमेंडमेंट बिल-2013 को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके बाद विधानसभा में मंजूर होने के बाद यह बिल कानूनी रूप ले चुका है। इसके मद्देनजर 2011 वाले बिल को वापस लेने की सहमति सरकार ने दे दी है
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