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पंचकूला नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ मेयर पहुंचीं हाईकोर्ट
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Wed, 26 Apr 2017 02:23 PM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
पंचकूला की मेयर उपेंदर कौर वालिया ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नगर निगम के कमिश्नर ललित सिवाच पर आरोप लगाए हैं। मेयर की अर्जी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के उन आदेशों के बाद आई है, जिनमें हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को पंचकूला नगर निगम को टेकओवर करने के लिए कहा था।
अर्जी में मेयर ने कहा है कि नगर निगम ने बहुत सारे रेज्युलेशन पास किए, लेकिन कमिश्नर उनका पालन करने में असफल रहे। कई बार सरकार को इस बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को भी इस बारे में पत्र लिखे गए, लेकिन विकास कार्य नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आदेशों के पालन का काम अधिकारियों का होता है।
ऐसे में इसके लिए नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अर्जी में उन्होंने उस मामले में पार्टी बनाने की भी अपील की है, जिसके तहत सरकार को नगर निगम को टेकओवर करने के आदेश दिए गए थे।
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अर्जी में मेयर ने कहा है कि नगर निगम ने बहुत सारे रेज्युलेशन पास किए, लेकिन कमिश्नर उनका पालन करने में असफल रहे। कई बार सरकार को इस बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को भी इस बारे में पत्र लिखे गए, लेकिन विकास कार्य नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आदेशों के पालन का काम अधिकारियों का होता है।
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ऐसे में इसके लिए नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अर्जी में उन्होंने उस मामले में पार्टी बनाने की भी अपील की है, जिसके तहत सरकार को नगर निगम को टेकओवर करने के आदेश दिए गए थे।
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