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Panchayat Elections: पंजाब में पंचायत चुनाव की कवायद तेज, जनवरी में समाप्त हो रहा कार्यकाल

Tue, 12 Dec 2023 08:46 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 12 Dec 2023 08:46 AM IST
सार

राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी नए अधिसूचना में सभी जिला उपायुक्तों से कहा है कि 20 दिसंबर तक मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार किया जाना है और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में दावे और आपत्तियां पांच जनवरी, 2024 तक संशोधित किए जाएं ताकि सात जनवरी, 2024 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाए।

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Panchayat Elections in Punjab Panchayat election exercise intensified in Punjab
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पंजाब सरकार ने अगले साल जनवरी में पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग (सीईसी) की तरफ से सभी जिला उपायुक्तों को नोटिस जारी कर, पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियां बनाने का काम 18 दिसंबर तक पूरा करने को कहा है ताकि अंतिम मतदाता सूचियां सात जनवरी 2024 को प्रकाशित की जा सकें। माना जा रहा है कि अंतिम मतदाता सूचियां प्रकाशित होने के तुरंत बाद राज्य में पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। पंजाब की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल भी जनवरी 2024 में ही समाप्त हो रहा है।

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गौरतलब है कि राज्य में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले ही सरकार ने इस साल 10 अगस्त में सभी ग्राम पंचायतों को भंग करने का आदेश जारी कर दिया था। हालांकि, सरकार ने यह फैसला पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 29-ए का हवाला देते हुए राज्यपाल की अनुमति से लिया लेकिन पटियाला समेत अनेक जिलों की ग्राम पंचायतों ने इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देने के बाद सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा था। 
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राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी नए अधिसूचना में सभी जिला उपायुक्तों से कहा है कि 20 दिसंबर तक मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार किया जाना है और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में दावे और आपत्तियां पांच जनवरी, 2024 तक संशोधित किए जाएं ताकि सात जनवरी, 2024 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाए।

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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद तेज हुई चुनाव की कवायद

पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद राज्य चुनाव आयोग (सीईसी) की तरफ से नौ दिसंबर को उक्त अधिसूचना जारी की गई। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर एक अवमानना याचिका पर हाल ही में सुनवाई करते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव आयुक्त पर न सिर्फ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था बल्कि एक हफ्ते में चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी न होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त को जेल भेजने की चेतावनी भी दी थी। 

दरअसल, हाईकोर्ट ने गत मई माह के दौरान पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि वह सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद के खाली पड़े पदों पर चुनाव के बारे में 20 दिन के भीतर अधिसूचना जारी करे। सरकार ने भी तीन सप्ताह के भीतर चुनाव की घोषणा करने का भरोसा दिलाया तो हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर लिया। लंबा समय बीतने पर अवमानना याचिका दायर हुई तो हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपना लिया।

बीते मंगलवार सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीईसी को 7 दिसंबर तक पंचायत चुनाव का पूरा शेड्यूल पेश करने को कहा। यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि इसे पेश करने में वे नाकाम रहे तो उन्हें खुद कोर्ट में पेश होकर जानकारी देनी होगी। आदेश के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने जवाब पर असंतोष जताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर 50 हजार जुर्माना लगा दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर अगली सुनवाई तक चुनाव का कार्यक्रम नहीं सौंपा गया तो वह जेल जाने के लिए तैयार रहें।

जनवरी तक है पंजाब की पंचायतों का कार्यकाल

पंजाब में जनवरी 2019 में ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए थे और सरपंचों ने कार्यभार संभाला था। इन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल अब जनवरी 2024 में खत्म हो रहा है। नियमानुसार इससे पहले चुनाव कराए जाना जरूरी है लेकिन चुनाव कराने को लेकर बरती जा रही ढिलाई पर हाईकोर्ट के सख्त रवैये के बाद राज्य चुनाव आयोग ने प्रक्रिया तेज की है। पंजाब में पंचायतों की कुल संख्या 13,268 हैं, जिनमें चुनाव कराया जाना है।

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