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पाकिस्तान हाईकोर्ट का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल, हरियाणा के स्कूल के लिए बना सिरदर्द
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Updated Sat, 12 May 2018 09:53 AM IST
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हरियाणा में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान हाईकोर्ट के आदेशों का वायरल मैसेज निजी स्कूलों के लिए सिरदर्द बन गया है। बीते कुछ दिनों से इस मैसेज को व्हाट्सएप पर अलग-अलग ग्रुप में बार-बार पोस्ट किया जा रहा है। आदेशों की कॉपी के साथ यह लिखा जा रहा है कि निजी स्कूल जून और जुलाई महीने की फीस नहीं ले सकते। इसका स्कूलों में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिकार नहीं है।
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अभिभावक मैसेज को ही पढ़कर निजी स्कूलों में फोन कर इस संबंध में पूछ रहे हैं, जबकि वे आदेश की कॉपी को नहीं पढ़ रहे कि वे कहां और किस देश के कोर्ट की है। अनेक अभिभावक अंग्रेजी का ज्ञान न होने के कारण भी गफलत में हैं। वह सुनी-सुनाई बात पर ही विश्वास कर स्कूली की परेशानी बढ़ाने में लगे हैं।
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निसा ने पीएम और एमएचआरडी मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग उठाई
नेशनल इंडिपेंडेट स्कूल एलाइंस (निसा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पाकिस्तान स्थित सिंध उच्च न्यायालय के स्कूलों से संबंधित आदेशों पर सरकार से आग्रह किया कि वह जनता को वास्तविक स्थित से अवगत कराए। शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडे़कर को लिखे पत्र में उन्होंने आग्रह किया कि पाकिस्तान कोर्ट के आदेशों के सोशल मीडिया वारयल होने के बाद इंडिया का एजुकेशन सिस्टम प्रभावित हो रहा है और अभिभावकों के बीच गलत प्रचार किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने यह पत्र विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी भेजा है।
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गलत सूचना प्रसारित करने वालों की पहचान कर हो कानूनी कार्रवाई
हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने फेसबुक व व्हाट्सएप पर पिछले दो दिनों से कोर्ट ऑर्डर के नाम पर फैलाई जा रहे मैसेज को भ्रामक बताया है। संघ के अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि इस तरह का कोई भी आदेश पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से जारी नहीं हुआ, यह पाकिस्तान हाईकोर्ट का आदेश है। जिसे गलत तरह से प्रचारित किया जा रहा है। अफवाह फैलाने वाले लोगों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई भी सरकार करे।