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Chandigarh News: पैकेज बुक करने के बाद नहीं किया पूरा, मेक माय ट्रिप को लौटाने होंगे 3.77 लाख रुपये
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चंडीगढ़। धनास के एक परिवार ने विदेश घूमने जाने के लिए 3.77 लाख रुपये में पैकेज बुक किया था लेकिन मेक माय ट्रिप प्राइवेट लिमिटेड न टूरिस्ट वीजा दिया और न ही पैसे लौटाए। इसके खिलाफ परिवार ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने कंपनी को 3.77 लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा 30 हजार रुपये मानसिक तनाव और कोर्ट खर्च के लिए देने का आदेश दिया है।
मंजीत सिंह ने बताया कि 25 सितंबर 2022 से दो अक्टूबर 2022 तक स्विस पेरिस डिलाइट टूर पैकेज बुक किया था। इसकी कुल लागत 4.71 लाख रुपये थी। पैकेज में दो फ्लाइट्स, तीन होटल, गतिविधियां और वीजा सहायता शामिल थी। उन्होंने बताया कि कंपनी ने उन्हें वीजा की पुष्टि का आश्वासन दिया था लेकिन अंत में मेक माय ट्रिप ने परिवार को उनका वीजा न आने की बात बताई।
उन्होंने कंपनी को पैसे लौटाने के लिए अनुरोध किया लेकिन जब कंपनी ने अनसुना किया तो 19 नवंबर 2022 को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने कहा कि मेक माय ट्रिप ने पूरे पैसे पहले ही ले लिए थे लेकिन वीजा के जोखिम का ध्यान नहीं रखा। आयोग ने कंपनी के खिलाफ आदेश सुनाते हुए शिकायतकर्ता के पैसे रिफंड करने के साथ मुआवजा देने का आदेश दिया।
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मंजीत सिंह ने बताया कि 25 सितंबर 2022 से दो अक्टूबर 2022 तक स्विस पेरिस डिलाइट टूर पैकेज बुक किया था। इसकी कुल लागत 4.71 लाख रुपये थी। पैकेज में दो फ्लाइट्स, तीन होटल, गतिविधियां और वीजा सहायता शामिल थी। उन्होंने बताया कि कंपनी ने उन्हें वीजा की पुष्टि का आश्वासन दिया था लेकिन अंत में मेक माय ट्रिप ने परिवार को उनका वीजा न आने की बात बताई।
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उन्होंने कंपनी को पैसे लौटाने के लिए अनुरोध किया लेकिन जब कंपनी ने अनसुना किया तो 19 नवंबर 2022 को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने कहा कि मेक माय ट्रिप ने पूरे पैसे पहले ही ले लिए थे लेकिन वीजा के जोखिम का ध्यान नहीं रखा। आयोग ने कंपनी के खिलाफ आदेश सुनाते हुए शिकायतकर्ता के पैसे रिफंड करने के साथ मुआवजा देने का आदेश दिया।
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