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राहतः रात 9 से सुबह 5 बजे तक लंबी दूरी की बस यात्रा पर रोक नहीं, वर्जित रहेगा बाहर घूमना
Wed, 17 Jun 2020 09:47 AM IST
खुशबू गोयल
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Wed, 17 Jun 2020 09:47 AM IST
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Haryana Roadways Bus
- फोटो : File Photo
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कोविड-19 संकट के दौरान देशभर में रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक जारी कर्फ्यू लॉकडाउन की अवधि में आम लोगों की गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी एमएचए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को स्पष्ट किया गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार, रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लंबी दूरी की बस सेवा, सामान ढोने वाले वाहन और वाहनों में सामान की ढुलाई व लदान की छूट रहेगी।
बसों में सफर कर रहे यात्री बस अड्डे से घर तक और घर से बस अड्डे तक आ जा सकेंगे। इन यात्रियों को लाने ले जाने वाले छोटे प्राइवेट वाहनों को भी इस अवधि में चलने की छूट रहेगी। मेडिकल और जरूरी सेवाएं भी बदस्तूर जारी रहेंगी। अन्य किसी भी कारण से उपरोक्त अवधि के दौरान घर से बाहर घूमना वर्जित रहेगा।
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बसों में सफर कर रहे यात्री बस अड्डे से घर तक और घर से बस अड्डे तक आ जा सकेंगे। इन यात्रियों को लाने ले जाने वाले छोटे प्राइवेट वाहनों को भी इस अवधि में चलने की छूट रहेगी। मेडिकल और जरूरी सेवाएं भी बदस्तूर जारी रहेंगी। अन्य किसी भी कारण से उपरोक्त अवधि के दौरान घर से बाहर घूमना वर्जित रहेगा।
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