फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Order to give compensation of Rs 16.715 lakh to the deceased dependents

Chandigarh News: मृतक आश्रितों को 16.715 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

Mon, 11 Dec 2023 02:08 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 11 Dec 2023 02:08 AM IST
विज्ञापन
Order to give compensation of Rs 16.715 lakh to the deceased dependents
चंडीगढ़। तेज रफ्तार एंबुलेंस की टक्कर से अनाज मंडी में काम करने वाले व्यक्ति की मौत के मामले में मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार को 16.715 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिया है। पीड़ित परिवार को मुआवजे की राशि का भुगतान एंबुलेंस की बीमा कंपनी को करना होगा।
विज्ञापन

चार साल पहले 23 जून 2019 में यह हादसा अंबाला में उस समय हुआ था जब नई अनाज मंडी में कच्चा कमीशन एजेंट एसोसिएशन में बतौर पल्लेदार काम करने वाले सुरेश कुमार काम से घर लौट रहे थे। जब वह जगाधरी-अंबाला रोड पर नई मंडी के पास पैदल सड़क पार कर रहे थे तभी उत्तराखंड नंबर की निजी एंबुलेंस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। एंबुलेंस को मोहम्मद दानिश चला रहा था जो हादसे के बाद वाहन समेत मौके से फरार हो गया।
विज्ञापन

अंबाला के गांव मुलाना निवासी सुरेश कुमार की पत्नी परमजीत (36) व नाबालिग बच्चों ने मुआवजे के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल को बताया कि हादसे के समय सुरेश 46 वर्ष के थे और प्रतिमाह 30 हजार रुपये कमाते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चालक गाड़ी को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। गाड़ी ओवर स्पीड होने से चालक नियंत्रण खो बैठा, जिस वजह से हादसा हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed