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चिन्नी हत्याकांड : शूटर को बाइक पर भगाने वाले आरोपी की जमानत खारिज
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चंडीगढ़। सेक्टर-3 थाना क्षेत्र के चमनप्रीत सिंह उर्फ चिन्नी हत्याकांड में आरोपी प्रीतम शाह उर्फ प्रीत (21) को अदालत से राहत नहीं मिली। सोमवार को अदालत ने उसकी पहली नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, 18 मार्च को चिन्नी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी। आरोप है कि प्रीतम उस मोटरसाइकिल को चला रहा था, जिस पर शूटर राजन पीछे बैठा था। वारदात के बाद दोनों फरार हो गए थे।
अभियोजन ने सीसीटीवी फुटेज और होटल रिकॉर्ड पेश किए। रिकॉर्ड के अनुसार, प्रीतम और राजन वारदात से पहले तीन दिन होटल में साथ ठहरे थे। पुलिस ने आरोपी को संगठित गिरोह से जुड़ा बताया। बचाव पक्ष ने कहा कि गिरफ्तारी मौके से नहीं हुई और चालान दाखिल हो चुका है। अदालत ने सक्रिय भूमिका के आरोपों और साक्ष्यों के आधार पर जमानत से इनकार कर दिया।
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अभियोजन ने सीसीटीवी फुटेज और होटल रिकॉर्ड पेश किए। रिकॉर्ड के अनुसार, प्रीतम और राजन वारदात से पहले तीन दिन होटल में साथ ठहरे थे। पुलिस ने आरोपी को संगठित गिरोह से जुड़ा बताया। बचाव पक्ष ने कहा कि गिरफ्तारी मौके से नहीं हुई और चालान दाखिल हो चुका है। अदालत ने सक्रिय भूमिका के आरोपों और साक्ष्यों के आधार पर जमानत से इनकार कर दिया।
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