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Hindi News ›   Chandigarh ›   Medical store's drug license suspended for two weeks.

Chandigarh News: मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसेंस दो हफ्ते के लिए निलंबित

Tue, 15 Sep 2026 02:35 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:35 AM IST
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Medical store's drug license suspended for two weeks.
चंडीगढ़। बिना डॉक्टर की पर्ची प्रतिबंधित कैप्सूल बेचने और दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड नहीं रखने पर ड्रग कंट्रोलर ने रामदरबार फेज-2 के न्यू शिवम मेडिकोज का ड्रग लाइसेंस दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है। सोमवार को ड्रग्स कंट्रोल विंग की टीम ने दुकान का निरीक्षण कर निलंबन आदेश के पालन की जांच की। इस दौरान दुकान बंद मिली और टीम ने सुनिश्चित किया कि निलंबन अवधि में यहां दवाओं की बिक्री न हो।
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29 जून को हुई जांच में बिना डॉक्टर की पर्ची प्रतिबंधित कैप्सूल बेचने का मामला सामने आया था। इसके अलावा दवाओं की खरीद और बिक्री का अनिवार्य रिकॉर्ड भी नहीं मिला था। निरीक्षण टीम में ड्रग इंस्पेक्टर तजिंदर सिंह और ड्रग इंस्पेक्टर अमित लखनपाल शामिल रहे। प्रशासन के अनुसार प्रतिबंधित दवाओं के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ड्रग कंट्रोलर ने कहा है कि आदत डालने वाली दवाओं की अवैध बिक्री और उनके दुरुपयोग से जुड़े मामलों में नियमों के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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