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Chandigarh News: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 13.26 लाख मुआवजा देने के आदेश

Mon, 30 Oct 2023 02:11 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 30 Oct 2023 02:11 AM IST
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Order to give compensation of Rs 13.26 lakh to the family of the person who lost his life in a road accident
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) चंडीगढ़ ने पांच साल पहले कार की टक्कर में हुई मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में मृतक के परिवार को 13.26 लाख रुपये को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने मुआवजे की राशि वाहन चालक और वाहन मालिक को पीड़ित परिवार को अदा करने को कहा है। 2018 में यह सड़क हादसा उस समय हुआ जब दर्शन सिंह बाइक पर पीछे बैठकर बनूड़ से कराला गांव की तरफ जा रहे थे। गांव कराला के बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे पटियाला के रहने वाले दर्शन सिंह की मौत हो गई थी। मृतक के परिवार ने 75 लाख रुपये के मुआवजे की अपील को लेकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) चंडीगढ़ में याचिका दायर की थी। जिस पर अदालत ने मुआवजा फैसला सुनाया है।
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क्या था मामला..
पटियाला के रहने वाले मृतक के परिवार ने अदालत में मुआवजे को लेकर याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि हादसे के वक्त दर्शन सिंह की उम्र 59 वर्ष थी। वह किसान थे और वह भैंस पालते थे। वह दूध बेचकर और किसानी से प्रति माह 50 हजार रुपये कमाते थे। इसलिए परिवार ने 75 लाख रुपये मुआवजे का दावा किया था। 11 मई 2018 को दर्शन सिंह गुरमुख सिंह के साथ बाइक पर पीछे बैठक बनूड गांव से कराला की तरफ बाइक पर जा रहे थे। दोपहर करीब एक बजे कराला के बस स्टैंड के पास पंजाब नंबर की तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बाइक सवार दोनों व्यक्ति कई फीट हवा में उछलकर सड़क पर गिरे। हादसे में गुरमुख सिंह को गंभीर चोटें आईं और दर्शन सिंह की मौके पर मौत हो गई। कार को लुधियाना निवासी नवीन कुमार अग्रवाल चला रहा था। गाड़ी श्रीराम निटर्स लुधियाना के नाम पर रजिस्टर्ड है। परिवार ने आरोप लगाया कि चालक तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से हादसा हुआ।
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