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एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ के एक हजार मीटर दायरे में खुली दुकानें होंगी बंद, खाली कराने के आदेश

Fri, 21 Feb 2020 11:12 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला नेटवर्क, मोहाली
अमर उजाला नेटवर्क, मोहाली Published by: खुशबू गोयल Updated Fri, 21 Feb 2020 11:12 AM IST
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Order to Close Shops Nearby Air force Station Chandigarh
सांकेतिक तस्वीर
एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा में कोई सेंध न लगा पाए। इस मामले को लेकर मोहाली जिला प्रशासन काफी सख्त है। जिला मजिस्ट्रेट गिरीश दियालन ने एयरफोर्स स्टेशन एरिया के आसपास एक हजार मीटर के दायरे में मीट की दुकानें खोलने पर पाबंदी लगा दी है और जो पहले से ही खुली हुई हैं, उन्हें बंद करवाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश धारा 144 के तहत जारी किए गए हैं।
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वहीं, उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक, एयरफोर्स स्टेशन अथॉरिटी चंडीगढ़ की तरफ से जिला प्रशासन के ध्यान में लाया गया है कि एयरफोर्स स्टेशन के नजदीकी एरिया में आम लोगों की ओर से खाने-पीने की दुकानें खोली हुई हैं। उनकी तरफ से बचा हुआ सामान और गंदगी खुले में फेंक दी जाती है।
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इस कारण एयरफोर्स के एरिया में मांस खाने के लिए पक्षी उड़ते रहते हैं। जबकि इन पक्षियों के उड़ने से जहाजों की सुरक्षा के लिए खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं कई बार तो यह पक्षी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाते हैं और फौज की ओर से दी जा रही सेवाओं में मुश्किल पैदा होती है और अमन कानून की स्थिति खराब होने का खतरा भी बना रहता है।
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हवाई जहाजों के लिए कोई खतरा न हो और जान माल को कोई नुकसान न पहुंचे, ऐसे में उक्त आदेश जारी किए गए हैं।

इन अधिकारियों को सौंपी आदेश लागू करने की जिम्मेदारी

जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से दिए गए आदेशों की पालना के लिए अधिकारियों की ड्यूटियां लगाईं गईं हैं। इन अधिकारियों को उक्त आदेश हर हाल में लागू करवाने होंगे। इस दौरान एसएसपी मोहाली, उप मंडल मजिस्ट्रेट डेराबस्सी मोहाली, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार डेराबस्सी, ईओ गमाडा और ईओ नगर काउंसिल जीरकपुर को यह आदेश लागू करवाने होंगे। इतना ही नहीं इस संबंधी की गई कार्रवाई के बारे में भी प्रशासन को जानकारी देनी होगी।

सेक्टर-76 स्थित जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स
सेक्टर-76 स्थित जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के सौ मीटर के दायरे में भी जिला प्रशासन ने रैली और धरने आदि पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। ज्ञापन आदि देने के लिए सिर्फ 5 व्यक्ति या इससे कम व्यक्ति बिल्डिंग के अंदर जा सकेंगे। जबकि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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