बिना हाइजिन रेटिंग के नहीं होगी खाने की डिलीवरी, ऑनलाइन कंपनियों को 90 दिन की मोहलत
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पंजाब में अब ऑनलाइन खाना डिलीवरी की गुणवत्ता पर सरकार नजर रखेगी। सभी फूड ऑपरेटर्स के लिए हाइजिन रेटिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों के फूड पार्टनर को खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के पैनल में शामिल कंपनियों से ऑडिट कराकर हाइजिन रेटिंग लेना होगा।
बिना हाइजिन रेटिंग वाले वाले वाले फूड पार्टनर से कंपनियां खाना डिलीवर नहीं कर सकेंगी। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाइजिन रेटिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकार ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर को 90 दिन की मोहलत दी है।
प्रदेश में फूडपांडा, स्वीगी, जोमैटो जैसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियां सक्रिय हैं। सभी कंपनियां अलग-अलग फूड बिजनेस ऑपरेटर से खाना लेकर सीधे ग्राहक को डिलीवर करते हैं। कई बार संबंधित रेस्टरां या फूड ऑपरेटर के बजाय दूसरी जगह से पैक करके डिलीवरी कर देते हैं। इससे लोगों की सेहत पर असर पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने पंजाब तंदुरूस्त मिशन के तहत खाने की गुणवत्ता की हाइजिन रेटिंग करने का निर्णय लिया है।
पांच स्माइली के आधार पर होगी रेटिंग
फूड ऑपरेटर की हाइजिन रेटिंग एक से पांच स्माइली के आधार पर दिया जाएगा। तीन स्माइली या इससे अधिक वाले फूड ऑपरेटर ही ऑनलाइन ऑर्डर ले सकेंगे। इससे कम गुणवत्ता वाले फूड ऑपरेटर को वेबसाइट एवं एप पर ब्लॉक कर दिया जाएगा।
एफडीए द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सभी ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर को हाइजिन रेटिंग के बारे में अपनी वेबसाइट एवं एप पर अपडेट करना होगा और किसी ग्राहक को ऑर्डर बुक करने से पहले संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर की रेटिंग भी प्रदर्शित करनी होगी।
स्वास्थ्य मंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी ऑनलाइन फूड ऑर्डर लेने वाली कंपनियों के ऑपरेटर को हाइजिन रेटिंग लेना होगा। हाइजिन ऑडिट के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 23 कंपनियां का चयन किया है।
इनसे ऑडिट के बाद सर्टिफिकेट लेना होगा। हाल ही बैठक कर सभी बड़े ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाली कंपनियों को इस बारे में बता दिया गया था और अब एक औपचारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है। केएस पन्नु, आयुक्त, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एवं निदेशक तंदुरुस्त पंजाब मिशन