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Chandigarh News: हरियाणा में गुटका व पान-मसाला पर एक साल का प्रतिबंध
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भंडारण और निर्माण पर भी रहेगा बैन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने राज्य में गुटका-पान-मसाला पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन और सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को हिदायत दी है कि तंबाकू एवं निकोटीन के उपयोग पर प्रतिबंध एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल, खाद्य एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम के अनुसार किसी भी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटीन (गुटका, पान-मसाला) के उपयोग पर विभाग की ओर से 7 सितंबर 2023 को एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया था। इस प्रतिबंध अवधि को आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अब हरियाणा में आगामी एक वर्ष के लिए गुटका व पान-मसाला के निर्माण व भंडारण और वितरण पर एक वर्ष के लिए बैन लगाया जाता है। यदि प्रदेश में कहीं गुटका व पान-मसाला की बिक्री मिलती है तो तुरंत विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने राज्य में गुटका-पान-मसाला पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन और सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को हिदायत दी है कि तंबाकू एवं निकोटीन के उपयोग पर प्रतिबंध एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल, खाद्य एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम के अनुसार किसी भी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटीन (गुटका, पान-मसाला) के उपयोग पर विभाग की ओर से 7 सितंबर 2023 को एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया था। इस प्रतिबंध अवधि को आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अब हरियाणा में आगामी एक वर्ष के लिए गुटका व पान-मसाला के निर्माण व भंडारण और वितरण पर एक वर्ष के लिए बैन लगाया जाता है। यदि प्रदेश में कहीं गुटका व पान-मसाला की बिक्री मिलती है तो तुरंत विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाए।