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Chandigarh News: भ्रमित करने वाले कोचिंग संस्थानों पर कसा जाएगा शिकंजा, विधयेक को राज्यपाल ने दी मंजूरी

Fri, 28 Jun 2024 08:48 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jun 2024 08:48 PM IST
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Noose will be tightened on misleading coaching institutes, Governor approves bill.
हरियाणा कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2024 बन गया कानून
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अब कानून के तहत नियम पूरा नहीं करने वाले सेंटरों के खिलाफ हो सकेगी कार्रवाई
चंडीगढ़। हरियाणा में अब नियमों को पूरा नहीं करने वाले निजी कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है। अब यह कानून बन गया है और इसी के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी। फरवरी में हुए विधानसभा के बजट सत्र में सदन ने इस विधेयक को पास किया था। इसके बाद इसे राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा था।
कोचिंग संस्थानों पर निगरानी, उनके कामकाज को विनियमित करने, भ्रामक विज्ञापनों और छात्रों के बीच बढ़ते तनाव जैसे मुद्दों के समाधान के लिए यह कानून बनाया गया है। विधेयक में निजी कोचिंग संस्थानों के नियंत्रण और पंजीकृत करने एवं विनियमित करने का प्रावधान है। साथ ही कोचिंग संस्थानों की अध्ययन सामग्री की लागत और अन्य शुल्कों की निगरानी का भी प्रावधान है। इसमें छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर नियम बनाए गए हैं और नियमों के तोड़े जाने पर कोचिंग संस्थानों पर जुर्माने का भी प्रावधान है। साथ ही सभी निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए अब रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। बिना पंजीकरण के कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चल सकेंगे। इनके अलावा संस्थानों को फायर सेफ्टी से लेकर विद्यार्थियों की सुरक्षा संबंधित तमाम नियमों को पूरा करना होगा।
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नियमों का उल्लंघन करने पर इतना देना होगा जुर्माना
प्रदेश में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्यूशन फीस पर भी सरकार का कंट्रोल रहेगा। विधेयक के कानून बनने के बाद इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन के साथ कुल विद्यार्थियों की संख्या के अलावा बैच वार विद्यार्थियों का ब्योरा, बिल्डिंग में उपलब्ध सुविधाओं सहित सभी प्रकार की जानकारी सरकार को देनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संस्थानों के खिलाफ 25 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान विधेयक में किया है। बार-बार उल्लंघन करने पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
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