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Hindi News ›   Chandigarh ›   No relief to accused for kidnapping and demanding of Rs. 5 lakh

अपहरण करके 5 लाख रुपये फिरौती मांगने के आरोपी को नहीं मिली राहत

Tue, 02 Jun 2020 07:12 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 02 Jun 2020 07:12 PM IST
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No relief to accused for kidnapping and demanding of Rs. 5 lakh
चंडीगढ़। जिला अदालत ने अपहरण करके पांच लाख रुपये की फिरौती मांगने के इंडस्ट्रियल एरिया निवासी आरोपी राजू खान उर्फ मोहम्मद इरफान की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। जानकारी के अनुसार 4 अगस्त 2012 को आईटी पार्क थाना पुलिस ने दो आरोपियों राजू और आशु के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में ही आज राजू की जमानत खारिज हो गई।
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मनीमाजरा की इंदिरा कॉलोनी निवासी अमित कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह प्राइवेट काम करता है। 31 जुलाई 2012 को सुबह 4 बजे वह मॉर्निंग वॉक के लिए शिवालिक गार्डन जा रहा था। जब वह इंदिरा कालोनी फ्लैट के सामने रोड पर पहुंचा तो पीछे से एक स्विफ्ट कार उसके पास आकर रुकी। उसमें से दो लड़के राजू खान और आशु उतरे और वे उसे जबरदस्ती कार में बिठाकर चल दिए। रास्ते में कार में पहले से मौजूद तीन लड़के उसे पीटने लगे। उसके बाद आरोपी उसे मौलीजागरां नाले की तरफ झुग्गियों में ले गए और वहां जाकर उसे बहुत पीटा। इस दौरान उसकी वीडियो भी बनाई। छोड़ने के एवज में आरोपियों ने पांच लाख रुपये की मांग की।
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इस पर अमित ने कहा कि वह बहुत गरीब है और इतने पैसे नहीं दे सकता। उसके बाद आरोपियों ने उसके हाथ पर तेज हथियार से हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। इस दौरान पीड़ित की पत्नी को फोन करके आरोपी उसके घर से 52 हजार रुपये ले गए। उसके बाद आरोपियों ने अमित को ऑटो में बिठा दिया, जिसे वह नहीं जानता था। ऑटोवाला उसे उसके घर के पास छोड़ गया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी और शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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