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‘दो बूंद जिंदगी की' जरूरी है वीजा के लिए

Mon, 07 Jul 2014 09:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला Updated Mon, 07 Jul 2014 09:10 AM IST
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new visa rules, polio drop certificate must carry

अब विदेश जाने से पहले पल्स पोलियो का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो प्रमाणित करेगा कि आपने बचपन से अब तक कभी न कभी पोलियो ड्रॉप पी है। चाहे बुजुर्ग हों या युवा या फिर बच्चे, यह सर्टिफिकेट सभी के लिए जरूरी है। जिसने यह दवा कभी नहीं पी है, उसे वीजा देने से पहले दवा पिलाई जाएगी और यहां से मिला सर्टिफिकेट आवेदन के साथ वीजा कार्यालय में जमा कराना होगा। तभी वीजा लग सकेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, केन्या, सीरिया, इराक जाने-आने वालों के लिए (टूरिस्ट वीजा पर भी) यह नियम लागू होगा।

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दरअसल, अपने देश को वर्ष-2014 में पल्स पोलियो फ्री कंट्री घोषित किया गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पोलियो फ्री कंट्री का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। लेकिन, देश की सीमा को छूते पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पोलियो ग्रस्त बच्चों की संख्या करीब 30 फीसदी है। इसके अलावा इंडोनेशिया, केन्या, सीरिया, इराक और अन्य कई देशों में यह आंकड़ा 25 से 30 फीसदी है। अगर इन देशों से कोई भी व्यक्ति भारत आना चाहता है तो पहले उसे भी पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी।
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पोलियो ड्रॉप पीने से वंचितों के लिए यह है तरीका

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जिन व्यक्तियों ने पोलियो की ड्रॉप नहीं पी है और वह विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा लगवाने से करीब एक महीने पोलियो की दवा पिलाई जाएगी और उसका प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बिना पोलियो ड्रॉप के प्रमाण पत्र लिए किसी भी तरह वीजा लगवा भी लेता है तो एंबेसी से वीजा कैंसल हो जाएगा।

बार्डर पर भी मिलेगी पोलियो की खुराक
बार्डर पर भी पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश से भारत आना चाहता है और उसने पोलियो की ड्रॉप नहीं पी है तो उसे बार्डर पर ही पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। तभी भारत में प्रवेश मिलेगा। इसके लिए देश की सभी सीमाओं पर जहां से भारत में आने का रास्ता है, वहां पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

यहां जाने-आने के लिए जरूरी

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पाकिस्तान
अफगानिस्तान
इंडोनेशिया
कीनिया
सीरिया
इराक

कोट्स.......
इस स्कीम को पूरे देश में करीब डेढ़ महीने पहले शुरू किया जा चुका है। जिस व्यक्ति के पास पोलियो ड्रॉप पीने का प्रमाण पत्र नहीं है, उसका वीजा नहीं लगेगा। यदि किसी का वीजा लग भी जाता है तो उसे कैंसल कर दिया जाएगा।
- डा. शिवानी, एसएमओ, वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन, पंचकूला
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