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पे-स्केल के लिए चंडीगढ़ ने अपनाए पंजाब के नियम, अब नई भर्ती पर वही मिलेगा जो होगा कम

Fri, 18 Sep 2020 12:01 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Fri, 18 Sep 2020 12:01 PM IST
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Chandigarh adopted Punjab Rules for Pay Scale
सांकेतिक तस्वीर
यूटी प्रशासन ने पे-स्केल को लेकर पंजाब सरकार के नए निर्देशों को अपना लिया है। केंद्र समेत अन्य राज्यों में 7वां पे कमीशन लागू है, लेकिन इसके बावजूद कई पदों पर राज्य के पे-स्केल उनसे अधिक है। यही कारण है कि अब नई भर्ती पर कर्मचारियों को जो कम पे स्केल होगा, वही मिलेगा। इस संबंध में प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी है।
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इस अधिसूचना के तहत प्रशासन के जिन विभागों में भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई है और अंतिम चरण में है, वहां ये नये नियम लागू होंगे। इसके अलावा जिन विभागों में आगे नई भर्ती करनी हैं, उन्हें भी अपने यहां पर इन निर्देशों के तहत नया क्लॉज शामिल करना होगा। फाइनांस एंड प्लानिंग ऑफिसर की तरफ से सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट को निर्देश भेजे गए हैं।
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जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार ने इस संबंध में जो आदेश जारी किए थे, उसके तहत अब राज्य में होने वाली भर्तियां केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पे-स्केल के अनुसार की जाएगी। इस फैसले से पंजाब में अब नई नियुक्तियां सातवें वेतन आयोग के तहत होंगी, लेकिन इसके बाद भी नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पंजाब सरकार के मौजूदा वेतनमान के मुकाबले कम वेतन ही मिलेगा क्योंकि राज्य के पे-स्केल अधिक हैं।
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हालांकि पंजाब में सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है, लेकिन अब चंडीगढ़ ने भी इन निर्देशों को अपने यहां लागू कर दिया है।
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