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नाभा जेल ब्रेक: मास्टरमाइंड को शरण देने का आरोपी NRI पहुंचा हाईकोर्ट

Tue, 04 Apr 2017 04:46 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 04 Apr 2017 04:46 PM IST
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nabha jail break master mind nri friend filed petition in punjab haryana highcourt
court
नाभा जेल ब्रेक केस के मास्टरमाइंड सहित तीन अन्य को घर में शरण देने के आरोपी एनआरआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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मोगा के ढुडीके निवासी कुलतार सिंह गोल्डी ने सीनियर एडवोकेट अनमोल रतन सिंह सिद्धू के माध्यम से याचिका दाखिल कर कहा है कि वह 2009 से ऑस्ट्रेलिया का निवासी है और 23 जनवरी को ही भारत आया था और 24 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया लौटना था।
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वह 12 फरवरी को लुधियाना में मेडिकल चेकअप के पहुंचा था। इसी बीच गुरविंदर सिंह गोरी ने उसे फोन कर कहा कि उसके एक रिश्तेदार मुसीबत में हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है। याची ने इस पर उन्हें घर जाने के लिए कह दिया। याची ने कहा कि उसे नहीं पता था कि वह अपराधी को घर भेज रहा है।
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उसी दिन पुलिस ने गुरप्रीत सिंह सेखों, मनवीर सिंह उर्फ मनी सेखों, राजविंदर सिंह उर्फ राजू सुल्तान और कुलविंदर सिंह उर्फ टिम्बी को गिरफ्तार कर लिया। गुरविंदर सिंह गोरी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।


जिस दिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, वह घर पर भी ही नहीं था। उसका लुधियाना में मेडिकल चेकअप हो रहा था। याची ने कहा कि पुलिस उसे फंसा रही है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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