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माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहुंचे हाईकोर्ट, जानिए इनकी दिलचस्प मांग के बारे में

Sat, 18 Mar 2017 09:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 18 Mar 2017 09:21 AM IST
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Mount Everest Winners File a Petition Against Harayna Govt Sports Policy
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में शुमार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने वाले अब नौकरी की गुहार लगा रहे हैं। एवरेस्ट फतह करने वाले जसबीर सिंह और राजू सिंधु ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ममता सौदा की तर्ज पर डीएसपी बनाए जाने की अपील की है। सरकारी नौकरी और नकद इनाम न दिए जाने के खिलाफ दोनों ने अवमानना याचिका दाखिल की थी।
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 हरियाणा सरकार ने इस पर बताया कि दोनों को एएसआई के तौर पर नियुक्ति दी गई है। इस पर याची पक्ष की आपत्ति पर हाईकोर्ट ने अब हरियाणा सरकार से पूछा है कि किस नीति के तहत ममता को डीएसपी बनाया गया था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पूछा है कि 21 लाख रुपये की पुरस्कार राशि किस नीति के तहत दी गई है।
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याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि ममता सौदा ने भी एवेरस्ट पर चढ़ाई की थी। एवरेस्ट फतह करने के बाद उसे हरियाणा सरकार की ओर से सम्मान और डीएसपी पद दे दिया गया। याची ने कहा कि उन दोनों ने भी एवरेस्ट फतह किया है तो ऐसे में उनको भी ममता की तर्ज पर डीएसपी बनाया जाए। हरियाणा सरकार ने कहा कि जब ममता सौदा को डीएसपी नियुक्त किया गया था, उस समय खेल नीति के तहत नौकरी देने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था।
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 पूर्व मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक स्पेशल केस के तहत ममता को डीएसपी नियुक्त करने का फैसला लिया गया था। अब राज्य में खेल कोटे से नियुक्ति देने की नीति बन गई है और इस नीति के तहत इन दोनों को एसआई के पद पर नियुक्त दी गई है। हरियाणा सरकार के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि उन्होंने ममता सौदा को किस नीति के आधार पर डीएसपी नियुक्त किया।
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यह था मामला

Mount Everest Winners File a Petition Against Harayna Govt Sports Policy
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
याचिकाकर्ताओं ने 2011 में एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की थी। बावजूद इसके हरियाणा सरकार ने न ही उन्हें कोई इनामी राशि दी और न ही सरकारी नौकरी ही दी गई। इसके खिलाफ इन दोनों ने याचिका दायर कर बताया था कि इन्हें सरकार ने कुछ नहीं दिया, जबकि इनके बाद एवेरस्ट पर चढ़ाई करने वालों को न सिर्फ हरियाणा सरकार ने पुलिस में सरकारी नौकरी दी बल्कि उन्हें इनामी राशि भी दी गई।

हाईकोर्ट ने दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद कहा था कि सरकार ने एवेरस्ट फतह करने वालों के लिए जो नीति बनाई है, उसका लाभ अन्य को भी दिया जाना चाहिए। लिहाजा, इस नीति के तहत हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल को याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को इन दोनों को भी सरकारी नौकरी और नकद इनाम जारी करने के आदेश दिए थे। इन आदेशों पर कार्रवाई न होने पर दोनों ने अवमानना याचिका दायर की थी। 
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