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Hindi News ›   Chandigarh ›   Mother-in-law and father-in-law get bail after eleven months

Chandigarh News: सास-ससुर को ग्यारह महीने बाद मिली जमानत

Mon, 25 Mar 2024 03:21 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 25 Mar 2024 03:21 AM IST
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Mother-in-law and father-in-law get bail after eleven months
चंडीगढ़। जिला अदालत ने दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर महिला के आत्महत्या करने के मामले में आरोपी सास 60 वर्षीय नीलम शर्मा और ससुर 64 वर्षीय सतपाल शर्मा को जमानत दे दी। दोनों आरोपी ग्यारह महीने से जेल में बंद थे। इन दोनों के खिलाफ मनीमाजरा थाना पुलिस ने 24 अप्रैल 2023 में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। क्या था मामला...सरला शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी विभूति शर्मा की शादी 10 फरवरी 2022 को खरड़ में हुई थी। शादी में पर्याप्त दहेज का सामान भी दिया था। जब वह अपनी बेटी के घर गए तो ससुराल वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और कहा कि उन्होंने पर्याप्त दहेज नहीं दिया। ससुराल वालों ने उनकी बेटी को ताना मारना और परेशान करना शुरु कर दिया। कम दहेज लाने को लेकर उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई। शिकायतकर्ता ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया था कि वह उनकी बेटी के साथ मारपीट करते थे और उसे कहते थे कि उसके ऊपर भूत-प्रेत का साया है। जिस कारण उनकी बेटी ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी।
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