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High Court: प्रेम विवाह के बाद दंपती ने किया न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग, अब लगा 10 हजार का जुर्माना
Sat, 06 Aug 2022 08:58 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
Published by: शाहरुख खान
Updated Sat, 06 Aug 2022 08:58 AM IST
सार
प्रेमी जोड़े ने जिस दिन सुरक्षा के लिए एसएसपी से गुहार लगाई, उसी दिन कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, दंपती का रवैया सही नहीं, सुरक्षा की मांग की, पुलिस पहुंची तो पता चला हनीमून पर गए। इस पर हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े पर 10 हजार का जुर्माना ठोक दिया।
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सांकेतिक तस्वीर
विस्तार
प्रेम विवाह करने के बाद प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा के लिए जिस दिन चंडीगढ़ एसएसपी कार्यालय में निवेदन किया उसी दिन पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। हाईकोर्ट ने इसे न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए दंपती पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
याचिका में दंपती ने बताया कि उन्होंने परिवार वालों के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया है ऐसे में उन्हें सुरक्षा दी जाए। हाईकोर्ट ने पाया कि याची दंपती ने ई कोरियर के माध्यम से 25 जुलाई को एसएसपी कार्यालय में सुरक्षा की मांग संबंधी मांग पत्र भेजा था। यह मांग पत्र एसएसपी कार्यालय पहुंचता इससे पहले ही उसी दिन सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। मांगपत्र पर निर्णय का इंतजार तक नहीं किया गया।
चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कि जब याची के दिए पते पर पुलिस पहुंची तो मकान मालिक ने बताया कि दोनों हनीमून पर गए हैं। कोर्ट ने कहा कि याची दंपती का बर्ताव सही नहीं है। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता दंपती पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
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याचिका में दंपती ने बताया कि उन्होंने परिवार वालों के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया है ऐसे में उन्हें सुरक्षा दी जाए। हाईकोर्ट ने पाया कि याची दंपती ने ई कोरियर के माध्यम से 25 जुलाई को एसएसपी कार्यालय में सुरक्षा की मांग संबंधी मांग पत्र भेजा था। यह मांग पत्र एसएसपी कार्यालय पहुंचता इससे पहले ही उसी दिन सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। मांगपत्र पर निर्णय का इंतजार तक नहीं किया गया।
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चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कि जब याची के दिए पते पर पुलिस पहुंची तो मकान मालिक ने बताया कि दोनों हनीमून पर गए हैं। कोर्ट ने कहा कि याची दंपती का बर्ताव सही नहीं है। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता दंपती पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
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