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तीन महीने के बिजली बिल पर नहीं लगेगा कोई सरचार्ज, केवल बेसिक करना होगा अदा: बिजली मंत्री रणजीत सिंह

Tue, 12 May 2020 01:31 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरसा ( हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरसा ( हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Tue, 12 May 2020 01:31 AM IST
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Minister Ranjit Singh says, There will be no surcharge on three months electricity bill
बिजली मंत्री रणजीत सिंह - फोटो : फाइल फोटो

बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव और इसकी रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार गंभीरता से काम कर रही है। लॉकडाउन में आमजन को राहत देते हुए कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अब लॉकडाउन लगने से लेकर 31 मई तक की अवधि के बिजली बिल पर सरचार्ज माफ किया गया है। उपभोक्ता से इन तीन महीनों का जो भी बेसिक बनता है, वो ही लिया जाएगा। 

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बिजली मंत्री ने बताया कि बिजली विभाग ने लॉकडाउन में आमजन को बड़ी राहत देते हुए उक्त तीन महीने की अवधि में घरेलू कनेक्शन के बिल पर कोई भी सरचार्ज नहीं लगाने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता को इन तीन महीने के बिल का जो बेसिक है, उसी की अदायगी करनी पड़ेगी। इसी प्रकार उद्यमियों को भी राहत देते हुए उन्हें इंस्टॉलमेंट के साथ बिजली बिल भरने को कहा है। 
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बिजली मंत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने को हरियाणा सरकार ने उन बंदियों की पैरोल बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिनकी 20 अप्रैल 2020 को तीन सप्ताह के लिए पैरोल बढ़ाई गई थी। अब इन बंदियों की 6 सप्ताह की पैरोल और बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात के मद्देनजर अंतरिम जमानत, पैरोल, फरलो आदि से वापस आने वाले बंदियों के लिए कोविड जांच तथा 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना अनिवार्य किया गया है। 
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उन्होंने बताया कि आपात आधार पर छुट्टी के बाद जेलों में लौटने वाले विभाग के कर्मचारियों को भी अनिवार्य रूप से कोविड जांच करवानी होगी। ऐसे कर्मचारियों को कोविड जांच रिपोर्ट निगेटिव आने और जेल के चिकित्सा अधिकारी से फिटनेस रिपोर्ट मिलने के बाद ही नियमित ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुमति दी जाएगी।

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