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Chandigarh Mayor Election: हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगा चुनाव, हाथ खड़े करके नहीं होगा मतदान

Fri, 24 Jan 2025 05:06 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Fri, 24 Jan 2025 05:06 PM IST
सार

चंडीगढ़ मेयर चुनाव एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बार चुनाव के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को ऑब्जर्बर नियुक्त किया जाएगा। वहीं, मेयर कुलदीप की हाथ खड़े करके मतदान करवाने की अपील को खारिज कर दिया गया है। 

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Mayor elections will be held under supervision of retired High Court judge
अनिल मसीह। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आम आदमी पार्टी के मेयर कुलदीप कुमार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुलदीप कुमार की तरफ से वीरवार को सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था, जिस पर शुक्रवार को अर्जेंट में सुनवाई हुई। कुलदीप कुमार ने 30 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव में सीक्रेट बैलट पेपर की बजाए हाथ खड़े करके चुनाव कराने की मांग की है। 

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आम आदमी पार्टी के वकील फैरी सोफत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े करके चुनाव कराने की मांग को स्वीकार नहीं किया लेकिन अदालत ने कहा है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। इसके लिए वह हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को ऑब्जर्वर की तौर पर नियुक्त करेंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। 
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बता दें कि 30 जनवरी को मेयर चुनाव होने हैं और इसके लिए 25 जनवरी को नॉमिनेशन फाइल होंगे। इससे पहले यह चुनाव 24 जनवरी को होना था, लेकिन आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चली गई थी। हाईकोर्ट ने 29 जनवरी के बाद चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद डीसी निशांत कुमार यादव ने 30 जनवरी को चुनाव कराने की नोटिफिकेशन जारी की है।

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