फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Marrying by hiding the womb Cruelty to in-laws says punjab haryana high court

चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा- गर्भ छुपाकर विवाह करना ससुराल वालों के प्रति क्रूरता

Fri, 08 Apr 2022 04:49 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 08 Apr 2022 04:49 AM IST
विज्ञापन
Marrying by hiding the womb Cruelty to in-laws says punjab haryana high court
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

गर्भ छुपाकर विवाह करने वाली महिला को बड़ा झटका देते हुए तलाक को चुनौती देने वाली याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि महिला ने अपना गर्भ छुपाकर विवाह किया और बाद में पति को जानकारी दी जो क्रूरता है। 

विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए सोनीपत निवासी महिला ने हाईकोर्ट से फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की जिसके तहत उसके पति को याची से तलाक दिया गया था। याची ने कहा कि उसके पति ने तलाक के लिए जो याचिका दाखिल की थी वह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाखिल की थी। 
विज्ञापन


याची ने कहा कि उसका पति व उसका परिवार दहेज से संतुष्ट नहीं थे। याचिका का विरोध करते हुए पति ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पेश कर दी जो शादी के एक हफ्ते बाद की है। इस रिपोर्ट के अनुसार उस समय याची एक माह की गर्भवती थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद याची की मां उसे लेकर गई और गर्भ गिराने की बात कही। कुछ दिन बाद उसे वापस ससुराल छोड़ गई और गर्भ भी नहीं गिरवाया। इसके बाद याची के पति ने डॉक्टर की सहायता से याची का गर्भ गिरवाने में मदद की। इसके साथ ही बताया कि याची जेबीटी शिक्षक है और 27 हजार रुपये वेतन पाती है। खुद को बेरोजगार बताते हुए पति ने कहा कि याची उसे अपने से नीचा दिखाती थी। 


हाईकोर्ट ने इसपर सभी दलीलों को सुनने के बाद कहा कि विवाह के बाद सुहागरात पर यदि पत्नी पति को यह बताए कि वह गर्भवती है तो यह पति और उसके परिवार के प्रति सीधे तौर पर क्रूूरता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले पर सहमति जताते हुए उस पर मुहर लगा दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed