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पंजाब कैबिनेटः CM ने इस फैसलों को दी सहमति, जनता को मिले कई तोहफे

Tue, 06 Dec 2016 02:35 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 06 Dec 2016 02:35 PM IST
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many big decisions permitted by cm parkash singh badal in cabinet meeting
पंजाब कैबिनेट मीटिंग
पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को हुई, जिसमें मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी और जनता को तोहफे दिए। मंत्रिमंडल ने पटियाला जिले की सब तहसील दूधन साधां, संगरूर जिले की भिवानीगढ़ और गुरदासपुर जिले की कलानौर सब तहसीलों का दर्जा बढ़ाकर सब डिवीजन (उपमंडल) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई बैठक में दूसरे विश्व युद्ध के वार हीरोज/पूर्व सैनिकों/वार विडोज को दी जा रही 2000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति माह देने के प्रस्ताव को भी पारित कर दिया गया। प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में 750 पदों के सृजन को मंजूरी देने के साथ-साथ पूर्व सैनिकों को पीसीएस परीक्षा में बैठने के लिए अब चार अवसर दिए जाएंगे।
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सिख राजपूत समुदाय को अब पिछड़ी श्रेणी का दर्जा होगा। मंत्रिमंडल ने स्थानीय संस्थाओं में कार्यरत 1214 सीवरमैन को नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के सदस्यों को नजूल जमीन का अब मालिकाना हक भी मिल सकेगा। सरकार ने राज्य की अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट या भवन नियमित कराने के लिए एनआरआई, प्रदेश से बाहर बसे लोगों को एक और मौका दिया है।
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वे निर्धारित शुल्क अदा करके अनधिकृत प्लाट व भवन को नियमित करा सकेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल (राम तीर्थ) श्राइन बोर्ड एक्ट ऑर्डिनेंस-2016 को भी मंजूरी दे दी है।

750 से अधिक नए पद सृजित होंगे, 1893 पद होंगे स्थायी

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Punjab Cabinet Meeting - फोटो : amar ujala
पंजाब मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक कामकाज में सुधार लाने के लिए चुनाव आयोग, एडवोकेट जनरल, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, पर्सोनल व सामान्य प्रशासन विभागों में 750 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इसके तहत चुनाव विभाग में विभिन्न श्रेणी के 341 स्थायी पदों का सृजन किया जाएगा, जबकि एडवोकेट जनरल कार्यालय में विभिन्न कैडर के 87 पद, ट्रेजरी व चेरिटेबल इंडोमेंट के कार्यालयों में आरक्षित वर्ग का एक-एक पद सृजित करने का फैसला लिया गया है।

इसके साथ ही बठिंडा के गोनियाना और लुधियाना जिले के मलौद ब्लाक में 37 नए पद सृजित करने के फैसले को मंजूरी दी गई है। संगठित बाल विकास सेवा स्कीम (आईसीडीएस) मिशन स्थापित करने के लिए विभिन्न कैडर के 230 पद सृजित किए जाएंगे और मुख्य कार्यालय में कानूनी सेल स्थापित करने के लिए लॉ अधिकारी, सहायक लॉ अधिकारी और डाटा एंट्री आपरेटर के पद सृजित किए जाएंगे।

लुधियाना के ब्लाइंड इंस्टीट्यूट को मिले नए पद

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सीएम बादल - फोटो : अमर उजाला
लुधियाना जिले के जमालपुर में सरकारी इंस्टीट्यूट आफ ब्लाइंड को 12वीं तक अपग्रेड करने के लिए अध्यापन व गैर अध्यापन स्टाफ के 12 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है।

मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में 1893 पदों को स्थायी पद बनाने पर भी सहमति जताई है। इसके साथ ही कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में महत्वपूर्ण मामले निपटाने के लिए आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी (लिटिगेशन) का पद सृजित करने को मंजूरी दे गई है।

पंजाब राज्य फूड कमिशन जोकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत बनाया गया है, में सदस्यों के दो पदों को सहायक स्टाफ के साथ सृजित करने के प्रस्ताव को भी मान लिया गया है।

इनके अलावा, पठानकोट व फाजिल्का जिलों की जिला रक्षा सेवाओं में कल्याण अधिकारी के आवश्यक स्टाफ के रूप में 16 पदों को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सेवाओं के हाल ही में कैडर के लिए लिए गए जायजे के बाद पीसीएस (कार्यकारी शाखा) में मौजूदा 288 पदों को बढ़ाकर 310 पद करने का फैसला लिया है।

पंजाब सिविल सचिवालय में सीनियर तकनीकी सहायक को एक और निजी सहायक के दो पदों और पंजाब राज भवन में ड्राइवर के एक पद के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।

पूर्व सैनिकों को दिए जाएंगे चार मौके

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सीएम प्रकाश सिंह बादल
मंत्रिमंडल ने दूसरे विश्व युद्ध के वॉर हीरोज/पूर्व सैनिकों/वॉर विडोज की मासिक वित्तीय मदद में इजाफा करने के साथ ही यह भी फैसला लिया है कि प्रदेश में पहले और दूसरे विश्व युद्ध के उन पूर्व सैनिकों/विधवाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिनकी उम्र 65 साल से अधिक है और जिन्होंने किसी भी वित्तीय लाभ या पेंशन के बिना अपनी सेवाएं निभाई हैं।

अब इस लाभ के लिए सालाना आय की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है। पंजाब में सिख राजपूत समुदाय को पिछड़ी श्रेणी में शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को सोमवार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।

पंजाब सिविल सेवाओं में पूर्व सैनिकों को नुमाइंदगी देने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब रिक्रूटमेंट आफ एक्स सर्विसमैन रूल्स 1982 के पैरा-5 (1) में संशोधन करते हुए पूर्व सैनिकों को पंजाब सिविल सेवाओं की परीक्षा में बैठने के चार मौके देने का फैसला किया है। अभी तक इन्हें तीन मौके मिलते थे।

कैबिनेट की बैठक में यह हुए फैसले

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सीएम प्रकाश सिंह बादल - फोटो : File Photo
- विभिन्न विभागों में 750 पदों के सृजन को मंजूरी
- पूर्व सैनिकों को पीसीएस परीक्षा में अब मिलेंगे चार अवसर
- सिख राजपूत समुदाय को पिछड़ी श्रेणी का दर्जा
- स्थानीय संस्थाओं में कार्यरत 1214 सीवरमैन होंगे नियमित
- नजूल जमीन कोआपरेटिव सोसाइटियों के सदस्यों को मिलेगा मालिकाना हक
- अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट या भवन नियमित कराने के लिए एनआरआई, प्रदेश से बाहर बसे लोगों को एक और मौका
- भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल (राम तीर्थ) श्राइन बोर्ड एक्ट आर्डिनेंस-2016 को मंजूरी
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