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Chandigarh News: नशीली गोलियों के संग पकड़े दोषी को 10 साल कैद, एक लाख जुर्माना

Sat, 25 Apr 2026 02:36 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 25 Apr 2026 02:36 AM IST
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Man caught with narcotic pills sentenced to 10 years imprisonment and a fine of Rs 1 lakh
मोहाली। विशेष एनडीपीएस की अदालत ने 3060 नशीली गोलियों की बरामदगी के मामले में दोषी भूपिंदर सिंह उर्फ पप्पू को 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। 11 अक्तूबर 2022 को लालडू थाना पुलिस की टीम एसआई रणबीर सिंह की अगुवाई में अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे स्थित लेहली टोल प्लाजा के पास गश्त कर रही थी।
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एक व्यक्ति ने हाथ में पकड़ी पॉलीथिन फेंक दी। जांच करने पर थैली में नशीली चीज मिली। इसमें 51 स्ट्रिपों में 3060 लोमोटिल गोलियां बरामद हुईं। एफएसएल रिपोर्ट में बरामद गोलियों में डिफेनॉक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड और एट्रोपिन सल्फेट की पुष्टि हुई। अदालत ने बरामद मात्रा को कॉमर्शियल क्वांटिटी माना। सजा पर बहस के दौरान सरकारी पक्ष ने अधिकतम 20 साल की सजा की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपी के दिव्यांग और गरीब होने के आधार पर नरमी की अपील की।
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