फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   love jihad and gangrape accused raising the question on police

चंडीगढ़ः लव जिहाद और गैंगरेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने पुलिस पर उठाए सवाल

Thu, 19 Jul 2018 09:37 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 19 Jul 2018 09:37 AM IST
विज्ञापन
 love jihad and gangrape accused raising the question on police
सांकेतिक तस्वीर
चंडीगढ़ निवासी एक लड़की ने श्रीनगर के एक लड़के पर लव जिहाद और गैंगरेप जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए केस की जांच एनआईए या सीबीआई से करवाने की अपील की है। केस की सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से बताया गया कि उस पर दो बार हमला हो चुका है और ऐसे में उसे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। कोर्ट ने सुरक्षा मामले के लिए पुलिस को शिकायत देने के आदेश दिए हैं और पीड़िता की आयु जानने के लिए अगली सुनवाई पर दसवीं के प्रमाणपत्र सौंपने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


आरोप के अनुसार पीड़िता से आरोपी युवक की दोस्ती जनवरी 2016 में फेसबुक के जरिए हुई थी। उस समय आरोपी शख्स ने खुद को हिंदू बताया था। फेसबुक पर दोस्ती के बाद नवंबर 2016 में दोनों चंडीगढ़ के एक होटल में मिले। आरोपी शख्स ने यहां पीड़िता के साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। जब लड़की ने इससे मना किया तो आरोपी श्रीनगर वापस लौट गया। लड़की का दावा है कि मई और जून 2017 में दो बार युवक ने उसे श्रीनगर बुलाया। इस दौरान युवक के परिवार के पांच सदस्यों ने उसके साथ गैंगरेप किया। घर लौटकर पीड़िता ने चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी थी। 
विज्ञापन


 याचिका में आरोप है कि युवक की मां ने पीड़िता का जबरन गर्भपात भी कराया और उसके सारे पैसे और गहने भी छीन लिए। पीड़िता के अनुसार जिस समय का यह वाकया है तब वह नाबालिग थी। याची ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस इस मामले की जांच सही तरह से नहीं कर रही है। इस पर कोर्ट ने पीड़िता के वकील को आदेश दिए कि वह लड़की के दसवीं का प्रमाण पत्र कोर्ट के सामने पेश करे और चालान की कॉपी भी पेश की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


वकील जेएस बैंस ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित लड़की को आरोपी से जान का खतरा है इसलिए इसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह निचली अदालत में जाकर मामला दर्ज करवा सकते हैं। जांच सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसी से करवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट ने चालान की कॉपी पेश करने के आदेश दिए हैं ताकि पुलिस की जांच किस दिशा में जा रही है इसे समझा जा सके। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed