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हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की तारीखें घोषित, आचार संहिता लागू
प्रवीण पांडेय/अमर उजाला, चंडीगढ़।
Updated Fri, 29 Apr 2016 06:46 PM IST
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हरियाणा में नगर निकाय चुनाव
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हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने तारीखों का ऐलान किया। स्थानीय निकाय चुनाव एक ही चरण में होंगे। 22 मई को सभी 44 स्थानीय निकायों में चुनाव होंगे। इसके अलावा प्रदेश की 16 नगर परिषद् , 28 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे। साथ ही, 3 वार्डों में उपचुनाव भी होने हैं।
इसके साथ ही जहां चुनाव होने हैं, वहीं आचार संहिता लागू होगी। प्रदेश में पहली बार शैक्षिक योग्यता की शर्तों के साथ शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। सुबह सात बजे से पांच बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। मतदान के तुरंत बाद शुरू होगी मतगणना। 247 पोलिंग बूथ संवेदनशील और 139 पोलिंग बूथ अति संवेदन शील घोषित किये गए।
खट्टर सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में शैक्षिक योग्यता की शर्तों का सफल प्रयोग कर चुकी है। नारायणगढ़, चीका, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, समालखा, भूना, रतिया, झज्जर, तरावड़ी, निसिंग, घरौंडा, असंध, लाडवा, पिहोवा, शाहाबाद, नूंह, पुन्हाना, बावल, महम, कालांवाली, ऐलनाबाद, रानियां, गन्नौर, राजौंद, फिरोजपुर-झिरका, बरवाला, सफीदों व उचाना नगर पालिका में चुनाव होना है। इसके अलावा चरखी दादरी, नारनौल, टोहाना, फतेहाबाद, थानेसर, होडल, मंडी डबवाली, सिरसा, गोहाना, सोहना, पलवल, बहादुरगढ, कैथल, हांसी, नरवाना और जींद नगर परिषद का चुनाव होना बाकी है।
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चुनाव आयोग आज तिथियों के हिसाब से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा, जिसकी अनुमति सरकार ने दे दी है। आयोग के मुताबिक उपरोक्त परिषदों एवं पालिकाओं का कार्यकाल पिछले वर्ष मई-जून के दौरान समाप्त हो चुका है। इन निकायों को प्रशासकों के हवाले किया हुआ है।
विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने निकाय चुनावों में शैक्षणिक योग्यता तय करने के लिए बिल पास किया था। राज्यपाल की मुहर लगने के बाद विभाग ने 25 अप्रैल को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इस बीच राज्य चुनाव आयोग की ओर से सरकार को पत्र लिखकर निकाय चुनाव करवाने की सहमति मांगी गई थी।
नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटियां तय करने की भी प्लानिंग आयोग कर चुका है। फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव अभी नहीं हो सकेंगे। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के चलते फरीदाबाद में अभी वार्डबंदी का कार्य चल रहा है। इसी तरह से नए नगर निगम सोनीपत के चुनाव भी करीब एक वर्ष बाद ही संभव हो पाएंगे।
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इसके साथ ही जहां चुनाव होने हैं, वहीं आचार संहिता लागू होगी। प्रदेश में पहली बार शैक्षिक योग्यता की शर्तों के साथ शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। सुबह सात बजे से पांच बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। मतदान के तुरंत बाद शुरू होगी मतगणना। 247 पोलिंग बूथ संवेदनशील और 139 पोलिंग बूथ अति संवेदन शील घोषित किये गए।
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खट्टर सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में शैक्षिक योग्यता की शर्तों का सफल प्रयोग कर चुकी है। नारायणगढ़, चीका, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, समालखा, भूना, रतिया, झज्जर, तरावड़ी, निसिंग, घरौंडा, असंध, लाडवा, पिहोवा, शाहाबाद, नूंह, पुन्हाना, बावल, महम, कालांवाली, ऐलनाबाद, रानियां, गन्नौर, राजौंद, फिरोजपुर-झिरका, बरवाला, सफीदों व उचाना नगर पालिका में चुनाव होना है। इसके अलावा चरखी दादरी, नारनौल, टोहाना, फतेहाबाद, थानेसर, होडल, मंडी डबवाली, सिरसा, गोहाना, सोहना, पलवल, बहादुरगढ, कैथल, हांसी, नरवाना और जींद नगर परिषद का चुनाव होना बाकी है।
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चुनाव आयोग आज तिथियों के हिसाब से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा, जिसकी अनुमति सरकार ने दे दी है। आयोग के मुताबिक उपरोक्त परिषदों एवं पालिकाओं का कार्यकाल पिछले वर्ष मई-जून के दौरान समाप्त हो चुका है। इन निकायों को प्रशासकों के हवाले किया हुआ है।
विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने निकाय चुनावों में शैक्षणिक योग्यता तय करने के लिए बिल पास किया था। राज्यपाल की मुहर लगने के बाद विभाग ने 25 अप्रैल को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इस बीच राज्य चुनाव आयोग की ओर से सरकार को पत्र लिखकर निकाय चुनाव करवाने की सहमति मांगी गई थी।
नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटियां तय करने की भी प्लानिंग आयोग कर चुका है। फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव अभी नहीं हो सकेंगे। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के चलते फरीदाबाद में अभी वार्डबंदी का कार्य चल रहा है। इसी तरह से नए नगर निगम सोनीपत के चुनाव भी करीब एक वर्ष बाद ही संभव हो पाएंगे।