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24 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या: 3 को मिली उम्रकैद

Thu, 10 Mar 2016 11:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 10 Mar 2016 11:01 AM IST
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lifetime imprisonment to 3 for murder of man
कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

24 वर्षीय युवक की रंजिशन चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय एसके सचदेवा की कोर्ट ने 3 युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने तीनों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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मामले में 4 आरोपी थे, चौथे आरोपी को कोर्ट ने जुवेनाइल करार दिया था। उसके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केस विचाराधीन है। बुधवार को सजा पाने वालों में सेक्टर-45 बुड़ैल निवासी अजय और उसका भाई अंकुश और सेक्टर-25 निवासी नरेंदर उर्फ मैक्स शामिल हैं। चारों के खिलाफ सेक्टर-39 थाना पुलिस ने हत्या और 34 आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज किया था।
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वारदात 24 नवंबर 2014 की है। सेक्टर-41 निवासी जसवीर सिंह राना (24 वर्ष) दोस्त जोश के साथ स्कूटर से सेक्टर-38डी की मार्केट दोस्त से मिलने जा रहा था। उनके पीछे बाइक पर जसवीर का भाई जयवीर भी जा रहा था। मामले में शिकायतकर्ता जयवीर ही था। जब वह सेक्टर-38-40 के लाइट प्वाइंट पर पहुंचे तो वहां एक्टिवा पर सवार नरेंदर, अजय, अंकुश और एक नाबालिग ने उन्हें रोक लिया।
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शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त चारों की उसके भाई से कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी।

इसे लेकर चारों उसके भाई से रंजिश रखते थे। चारों ने जसवीर को रोका और उसे स्कूटर से उतारा। इसी दौरान अजय और अंकुश ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और नरेंदर ने उसे चाकू घोंप दिया। इसी दौरान जयवीर भी वहां पहुंच गया और शोर मचा दिया। इस पर चारों वहां से फरार हो गए।


जयवीर ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो जसवीर को खून से लथपथ हालत में जीएमसीएच-16 ले जाया गया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तत्कालीन सेक्टर-39 थाना इंचार्ज गुरमुख सिंह ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

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