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Rohtak News: नींद की गोली खिला महिला को फंदे पर था लटकाया, अब हत्यारे पति और प्रेमिका को उम्रकैद

Thu, 12 Oct 2023 09:55 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतक (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतक (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Thu, 12 Oct 2023 09:55 PM IST
सार

अदालत ने आईपीसी की धारा 120बी के तहत दोषी प्रेमी व प्रेमिका को उम्रकैद, 20 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया।

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Life imprisonment to a man and his girlfriend in Rohtak of Haryana
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा के रोहतक में महिला को नींद की गोलियां खिलाकर फंदे पर लटकाकर हत्या करने के आरोपी पति और उसकी प्रेमिका को अदालत ने गुरुवार को उम्रकैद व 57 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सोनीपत जिले के एक गांव के व्यक्ति ने शिवाजी कॉलोनी थाने में शिकायत दी थी कि वर्ष 2008 में उसने बेटी का विवाह रोहतक की काठमंडी क्षेत्र में किया था। उसके दो बेटे हैं। सितंबर 2018 को उसे सूचना मिली कि उसकी बेटी ने फंदा लगाकर कर जान दे दी है। वह बेटे के सुसराल पहुंचा तो शव फर्श पर रखा था। 
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मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उसके दामाद ने अपने माता-पिता के साथ मिलकर पहले उसकी बेटी को नशीला पदार्थ दिया। इसके बाद फंदे पर लटकाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, नशीला पदार्थ खिलाने, सबूत मिटाने और साजिश रखने का मामला दर्ज किया।

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प्रेमिका के साथ मिलकर लटकाया फंदे पर, माता-पिता को दी पुलिस ने क्लीनचिट

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी युवक से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके बहादुरगढ़ की एक महिला से संबंध हैं। पत्नी को इसका पता लगने पर वह झगड़ा करती थी। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि उसे रास्ते से हटा दें। योजना के तहत युवक ने अपनी पत्नी को नींद की गोलियां दे दीं। इसके बाद जब वह गहरी नींद में सो गई तो प्रेमिका के साथ मिलकर फंदे से लटका दिया। घरवालों को बता दिया कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या की है। पुलिस ने जांच में आरोपी के माता-पिता को क्लीनचिट दे दी। जबकि प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया।

कॉल डिटेल, मोबाइल फोन की लोकेशन और होटल का रिकॉर्ड बना सबूत

पीड़ित पक्ष व पुलिस ने अदालत के सामने आरोपी प्रेमी व प्रेमिका की कॉल डिटेल, वारदात के समय की मोबाइल फोन लोकेशन और उस होटल का रिकॉर्ड रखा, जहां दोनों आईडी जमा करवाकर किराये पर कमरा लेते थे। पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत में यह साबित हो गया कि दोनों के बीच संबंध थे। पूरी वारदात की कड़ी से कड़ी जुड़ती गई।

इन धाराओं के तहत सुनाई गई सजा

अदालत ने आईपीसी की धारा 120बी के तहत दोषी प्रेमी व प्रेमिका को उम्रकैद, 20 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया। धारा 328 के तहत 10 साल की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा, धारा 302 के तहत उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा, सबूत मिटाने की धारा 201 के तहत साल साल की कैद , सात हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।

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