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चंडीगढ़ में रेस्टोरेंट खाली कराने गए बैलिफ को बंधक बनाया, पुलिस में मचा हड़कंप

Thu, 03 May 2018 10:31 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 03 May 2018 10:31 AM IST
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kasauli murder, officer hostaged in chandigarh by restaurant owner
kidnap - फोटो : demo pic
कसौली में कोर्ट के आदेश का पालन कराने गई टाउन प्लानर की हत्या कर दी गई, इधर रेस्टोरेंट खाली कराने गए बैलिफ को बंधक बना लिया गया। बंधक बनाए जाने की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और बैलिफ को छुड़वाया गया।
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बैलिफ चंडीगढ़ जिला अदालत के आदेश का पालन कराने गया था। पुलिस के मुताबिक, बैलिफ राजीव कुमार बुधवार दोपहर को जिला अदालत के आदेशों पर चंडीगढ़, सेक्टर-26 के एससीओ नंबर-6 के रेस्टोरेंट एबीएस, एबिज को खाली कराने गए थे। यहां मैनेजर समेत अन्य स्टाफ ने उन्हें बंधक बना लिया।
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यही नहीं, आरोपी रेस्टोरेंट के मुख्य शटर को अंदर से बंद कर पीछे के रास्ते से फरार हो गए। बैलिफ राजीव ने अपने मोबाइल से पुलिस को सूचना दी। तुरंत पीसीआर कर्मी मौके पर पहुंचे लेकिन वे भी रेस्टोरेंट में बंद राजीव कुमार को बाहर नहीं निकाल सके। पीसीआर कर्मियों ने सेक्टर-26 थाना पुलिस को सूचना दी।
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इस पर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जसपाल सिंह भुल्लर टीम समेत वहां पहुंचे और रेस्टोरेंट का शटर खुलवा कर बैलिफ को छुड़वाया। राजीव कुमार ने पुलिस को रेस्टोरेंट खाली कराने के अदालती आदेश दिखाए। पुलिस ने रेस्टोरेंट के मैनेजर जतिंदर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है हालांकि उसे गिरफ्तार नहीं किया है।

कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद नहीं दिया था किराया

kasauli murder, officer hostaged in chandigarh by restaurant owner
hostage - फोटो : demo pic
एससीओ नंबर-6 के मालिक विजय कुमार पहावा ने हॉट मिलियंस के मालिक मोहनबीर को ग्राउंड फ्लोर किराए पर दिया था। वह रेस्टोरेंट संचालक मोहनबीर को किराया बढ़ाने को कह रहे थे। पाहवा ने आरोप लगाया कि किराया बढ़ाना तो दूर, मोहनबीर ने अदालती आदेशों के बाद भी तीन सालों से किराया नहीं दिया।

इसीलिए उन्होंने अदालत से गुहार लगाई तो कोर्ट ने रेस्टोरेंट खाली कराने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद ही वह बैलिफ राजीव कुमार के साथ रेस्टोरेंट खाली कराने पहुंचे थे लेकिन उन्होंने बंधक बना लिया।

यह होती है प्रक्रिया
अदालत बैलिफ को पुलिस की मदद से किसी जगह को खाली कराने के आदेश दे तो पुलिसकर्मियों की मदद ली जाती है। लेकिन यदि आदेश में पुलिस की मदद का कथन समाहित नहीं हो तो ऐसे में बैलिफ पर निर्भर करता है कि वह पहले पुलिस को सूचित करे या नहीं।
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