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हरियाणा: सीएम के खिलाफ बयान देने पर जूनियर महिला कोच चार्जशीट, नियम-7 के तहत की गई कार्रवाई
Sun, 24 Sep 2023 08:39 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Sun, 24 Sep 2023 08:39 PM IST
सार
कोच को सूचित किया गया है कि जिला खेल अधिकारी, पंचकूला ने 11 अगस्त को रिपोर्ट दी थी कि उन्होंने एक मीडिया बयान में ‘घटिया’ और ‘गिरा हुआ’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री को गाली दी थी। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
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विस्तार
हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वालीं जूनियर महिला कोच को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ कथित तौर पर बयानबाजी के कारण खेल विभाग ने चार्जशीट किया है। जूनियर महिला कोच को पिछले महीने निलंबित किया गया था। विभाग के निदेशक यशेंद्र सिंह ने हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के नियम 7 के तहत ‘मेजर पेनल्टी’ के लिए गत 14 सितंबर को चार्जशीट जारी की।
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‘मेजर पेनल्टी’ में सेवा से बर्खास्तगी, सेवा से निष्कासन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, वेतन में कटौती, पदोन्नति रोकना और वेतन वृद्धि रोकना शामिल है। कोच को सूचित किया गया है कि जिला खेल अधिकारी, पंचकूला ने 11 अगस्त को रिपोर्ट दी थी कि उन्होंने एक मीडिया बयान में ‘घटिया’ और ‘गिरा हुआ’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री को गाली दी थी। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। गौरतलब है कि महिला कोच मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगा चुकी हैं और लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले है।
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