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जसविंदर कौर पुलिस की हिरासत में रहकर शामिल होगी बेटे की शादी में, कोर्ट ने दी 14 अगस्त की सुबह 9 से शाम 4 बजे तक शामिल होने की इजाजत
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चंडीगढ़। पांच लाख रुपए की रिश्वत मामले में मनीमाजरा थाने की पूर्व एसएचओ जसविंदर कौर को अदालत ने पुलिस हिरासत में रहकर अपने बेटे की शादी में शामिल होने की मंजूरी दे दी। जसविंदर कौर 14 अगस्त को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक शादी में शामिल हो सकती है। अदालत ने कहा कि आरोपी जसविंदर तीन दिन के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने के लायक नहीं है।
अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर जसविंदर कौर को हथकड़ी भी लगाई जा सकती है। इसके लिए पुलिस अधिकारियों को परिस्थितियों के अनुसार हथकड़ी लगाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। अदालत ने न्याय के हित में बुड़ैल जेल के अधीक्षक को आरोपी को शादी में ले जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि आरोपी को उसके खर्चे पर सुबह नौ बजे शादी में ले जाया जाए और शाम चार बजे वापस बुड़ैल जेल में सुरक्षित लाया जाए। अदालत ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए जसविंदर को शादी में ले जाने और वापस लाने के दौरान एहतियात बरतने का भी निर्देश दिया है। दरअसल आरोपी जसविंदर कौर ने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए 13 अगस्त से 15 तक के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।
याचिका में उसने कहा था कि वह न तो मनीमाजरा पुलिस स्टेशन में जाएगी और न ही केस से संबंधित किसी भी व्यक्ति से संपर्क करेगी। इस पर सीबीआई ने सोमवार को जवाब दायर करते हुए कहा कि आरोपी जसविंदर अंतरिम जमानत दिए जाने के लायक नहीं है। इसलिए या तो उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज किया जाए या पुलिस हिरासत में उन्हें जमानत दी जाए। जसविंदर कौर पर धोखाधड़ी के एक मामले को सुलझाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। बीते 25 जुलाई को आरोपी जसविंदर ने जिला अदालत में 26 दिन बाद सरेंडर किया था। इसके बाद से वह बुड़ैल जेल में बंद है।
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अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर जसविंदर कौर को हथकड़ी भी लगाई जा सकती है। इसके लिए पुलिस अधिकारियों को परिस्थितियों के अनुसार हथकड़ी लगाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। अदालत ने न्याय के हित में बुड़ैल जेल के अधीक्षक को आरोपी को शादी में ले जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि आरोपी को उसके खर्चे पर सुबह नौ बजे शादी में ले जाया जाए और शाम चार बजे वापस बुड़ैल जेल में सुरक्षित लाया जाए। अदालत ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए जसविंदर को शादी में ले जाने और वापस लाने के दौरान एहतियात बरतने का भी निर्देश दिया है। दरअसल आरोपी जसविंदर कौर ने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए 13 अगस्त से 15 तक के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।
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याचिका में उसने कहा था कि वह न तो मनीमाजरा पुलिस स्टेशन में जाएगी और न ही केस से संबंधित किसी भी व्यक्ति से संपर्क करेगी। इस पर सीबीआई ने सोमवार को जवाब दायर करते हुए कहा कि आरोपी जसविंदर अंतरिम जमानत दिए जाने के लायक नहीं है। इसलिए या तो उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज किया जाए या पुलिस हिरासत में उन्हें जमानत दी जाए। जसविंदर कौर पर धोखाधड़ी के एक मामले को सुलझाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। बीते 25 जुलाई को आरोपी जसविंदर ने जिला अदालत में 26 दिन बाद सरेंडर किया था। इसके बाद से वह बुड़ैल जेल में बंद है।
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