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टीन शेड घोटालाः कांग्रेस पार्षद दविंदर सिंह बबला को डेढ़ साल की सजा और जुर्माना
अमरीश शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 03 Apr 2018 01:46 PM IST
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दविंदर सिंह बबला
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टीन शेड अलॉटमेंट घोटाले मामले में वर्तमान कांग्रेसी पार्षद और मार्केंट कमेटी के पूर्व चेयरमैन दविंदर सिंह बबला को सजा सुना दी गई है। बबला को डेढ़ साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 35000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
बता दें कि बबला की की सजा पर फैसला सोमवार को सुनाया जाना था, जो भारत बंद के कारण टल गया। दरअसल सोमवार को बुड़ैल जेल प्रशासन की ओर से जिला अदालत को लॉ एंड आर्डर के मद्देनजर किसी भी कैदी को अदालत में पेश न कर पाने की अपील की गई थी।
इसी कारण बबला को भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका। इससे सजा पर फैसला एक दिन के लिए टल गया। इससे पहले अदालत ने बबला की निचली अदालत से सजा के खिलाफ दायर अपील को एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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साथ ही पुलिस की अपील को मंजूर करते हुए बबला को जुलाई 2009 में शेड अलॉटमेंट नीलामी में अनियमितताएं बरतते हुए 59 लोगों की जगह 69 लोगों को शेड अलॉट करने के मामले में 27 मार्च को दोषी करार दिया था। बबला को अदालत ने जाली कागजात के आधार पर चहेतों को 10 शेड अतिरिक्त अलॉट करने का दोषी पाया था।
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बता दें कि बबला की की सजा पर फैसला सोमवार को सुनाया जाना था, जो भारत बंद के कारण टल गया। दरअसल सोमवार को बुड़ैल जेल प्रशासन की ओर से जिला अदालत को लॉ एंड आर्डर के मद्देनजर किसी भी कैदी को अदालत में पेश न कर पाने की अपील की गई थी।
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इसी कारण बबला को भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका। इससे सजा पर फैसला एक दिन के लिए टल गया। इससे पहले अदालत ने बबला की निचली अदालत से सजा के खिलाफ दायर अपील को एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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साथ ही पुलिस की अपील को मंजूर करते हुए बबला को जुलाई 2009 में शेड अलॉटमेंट नीलामी में अनियमितताएं बरतते हुए 59 लोगों की जगह 69 लोगों को शेड अलॉट करने के मामले में 27 मार्च को दोषी करार दिया था। बबला को अदालत ने जाली कागजात के आधार पर चहेतों को 10 शेड अतिरिक्त अलॉट करने का दोषी पाया था।