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Chandigarh News: स्टॉक में मिली गड़बड़ी, रॉक एंड स्टॉर्म बॉटलर्स का लाइसेंस रद्द

Tue, 02 Apr 2024 02:26 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 02 Apr 2024 02:26 AM IST
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Irregularities found in stock, license of Rock and Storm bottlers canceled
चंडीगढ़। आबकारी कराधान आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने मेसर्स रॉक एंड स्टॉर्म बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड ए बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस अगले आदेश तक रद्द करने के आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई ब्लेंडिंग वैट और तैयार माल के स्टॉक में विसंगतियां मिलने पर की गई है। एसडीएम ईस्ट नीतीश सिंगला की देखरेख में आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने कंपनी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ब्लेंडिंग वैट और तैयार माल के स्टॉक में विसंगतियां मिलीं। लाइसेंसधारी को आबकारी अधिनियम और नियमों के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसने सुनवाई के दौरान अपना जवाब प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आबकारी कराधान आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने कंपनी का लाइसेंस रद्द करने और प्लांट को बंद करने के आदेश जारी किया है।
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