फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Investigation of 79 thousand FIRs in Punjab was not completed within the stipulated time, DGP should answer

Chandigarh News: पंजाब में 79 हजार एफआईआर में तय समय में पूरी नहीं हुई जांच, डीजीपी दें जवाब

Wed, 15 Jan 2025 08:28 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jan 2025 08:28 PM IST
विज्ञापन
Investigation of 79 thousand FIRs in Punjab was not completed within the stipulated time, DGP should answer
-हाईकोर्ट ने डीजीपी को दो सप्ताह के भीतर एक्शन प्लान सौंपने का दिया आदेश
विज्ञापन

-आंकड़े पर हैरानी जताते हुए हाईकोर्ट ने स्थिति को बताया चिंताजनक अमर उजाला ब्यूरो
---
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए गए। पंजाब में 79 हजार से अधिक एफआईआर लंबित हैं, जिनकी जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अदालत ने इस देरी पर चिंता और कड़ी नाराजगी जताते हुए डीजीपी को दो सप्ताह के भीतर एक्शन प्लान सौंपने का आदेश दिया है।

यह मामला फिरोजपुर में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने पहले राज्य सरकार को जांच एक महीने में पूरी करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके, मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई। फिरोजपुर के एसएसपी सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। इसमें बताया गया था कि जांच में देरी के लिए तकनीकी संसाधनों की कमी और आरोपी बंसीलाल को गिरफ्तार करने में असफलता मुख्य कारण हैं। इस केस के एक आरोपी मिथन को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, जबकि दूसरे आरोपी बंसीलाल की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। कोर्ट ने राज्य पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए वैज्ञानिक जांच तकनीकों के अभाव पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस एजेंसियों की जिम्मेदारी है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर देरी न्याय प्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाती है। इससे आम जनता का न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हो सकता है। कोर्ट ने पंजाब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को आदेश दिया कि वे ऐसे मामलों का ब्योरा सौंपे जिनमें तय समय में जांच पूरी नहीं हुई है। कोर्ट को बताया गया कि 70 हजार से अधिक मामले ऐसे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने इसके लिए योजना सौंपने का डीजीपी को आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed