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स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पंजाब और क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना को 25 हजार रुपये लौटाने के निर्देश

Sun, 10 Jul 2022 02:18 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sun, 10 Jul 2022 02:18 AM IST
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Instructions to return 25 thousand rupees to State Transport Commissioner Punjab and Regional Office Ludhiana
चंडीगढ़। फैंसी नंबर के लिए समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पंजाब और क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना को सेवा में कोताही का दोषी करारा दिया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 25 हजार रुपये लौटाए और साथ ही 15 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
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शिकायतकर्ता गगनवीर सिंह गिल निवासी माछीवाड़ा जिला लुधियाना ने सेक्टर-17 चंडीगढ़ स्थित स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पंजाब और क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ 2 में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता गगनवीर सिंह गिल निवासी माछीवाड़ा जिला लुधियाना ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ 2 में शिकायत दी थी। आयोग को दी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि नई खरीदी इनोवा कार के फैंसी नंबर/ रिजर्व नंबर के लिए दूसरे पक्ष के पोर्टल पर ई-ऑक्शन के बिड में भाग लिया। यह 15 नवंबर 2020 से लेकर 21 नवंबर 2020 थी। उन्होंने कहा कि वे पीबी10एचसी 0006 नंबर के लिए बिड में शामिल हुए। इसके लिए उन्होंने पार्टिशिपेशन चार्ज के रूप में एक हजार रुपये जमा कराए। शिकायतकर्ता ने कहा कि वे उक्त फेंसी नंबर के लिए अकेला बिडर थे इसलिए उन्हें यह नंबर 25 हजार रुपये जमा कराने के बाद मिल गया। इसकी रिजर्व प्राइस 25 हजार रुपये थी।
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दूसरे पक्ष ने 21 नवंबर 2020 को उक्त फैंसी नंबर के लिए अलाटमेंअ लेटर जारी किया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उक्त फैंसी नंबर के लिए परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए 25 नवंबर 2020 को आवेदन किया लेकिन दूसरे पक्ष ने अलाटमेंट लेटर जारी होने के 15 दिनों के अंदर परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया करने में असफल रहा। इसकी अवधि 5 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गई। इसके बाद अलॉट किया गया नंबर पब्लिक ऑक्शन के लिए रिलीज किया गया। शिकायतकर्ता ने विरोध करते हुए कहा कि समय पर आवेदन करने और रोड टैक्स जमा कराने के बाद भी नंबर नहीं मिला। इसके लिए दूसरे पक्ष की ओर से देरी की गई। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन कोई जबाव नहीं दिया गया। दूसरे पक्ष की ओर से आयोग में पक्ष नहीं रखे जाने पर आयोग ने एकतरफा करार दिया।
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