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जसजीत सिंह बन्नी पर गवाहों को दो दो हजार रुपये देने का निर्देश

Thu, 17 Oct 2019 01:39 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 17 Oct 2019 01:39 AM IST
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Instructions to give two thousand rupees to the witnesses on Jasjeet Singh Banni
चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय कैप्टन कंवलजीत सिंह के बेटे व एक सैलून रिसेप्शनिस्ट के यौन उत्पीड़न के आरोपी जसजीत सिंह बन्नी के केस की सुनवाई जिला अदालत में बुधवार को हुई। इस दौरान अदालत ने शिकायतकर्ता और एक गवाह को दो-दो हजार रुपये देने का निर्देश दिया। अदालत ने यह मुआवजा आरोपी बन्नी के वकील के कोर्ट में पेश न होने पर लगाया।
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बता दें कि जसजीत सिंह बन्नी पर एक सैलून की रिस्पेशन पर कार्यरत लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप है। इस केस में 22 अप्रैल को कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई थी। सैलून की मालिक ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया। मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। मामला 11 नवंबर 2018 का है। एक सैलून मालिक ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस को शिकायत की थी। उसने शिकायत में कहा था कि आरोपी नशे की हालत में उसकी सैलून आया था, उसके बाद हेड मसाज के लिए वह रिसेप्शन पर पहुंचा। बातचीत करते समय उसने रिसेप्शन पर कार्यरत लड़की को छुआ। नशे में होने के कारण उसे परिसर छोड़ने के लिए कहा गया था। इस दौरान उसने गाली देना शुरू कर दिया। उसके बाद सैलून की महिला मालिक को बुलाया गया, आरोपी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें थप्पड़ मारने की धमकी दी। सैलून के मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस को देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।
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