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Punjab: भारी पड़ रही बाहर जाने की जिद, ट्रैवल एजेंटों के फैले जाल में फंसे पीड़ितों को नहीं मिल रहा इंसाफ

Wed, 04 Sep 2024 01:33 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 04 Sep 2024 01:33 PM IST
सार

पंजाब के अधिकतर लोग चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में स्थित ट्रैवल एजेंट और इमिग्रेशन कंपनियों के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे में एडीजीपी वी नीरजा ने बताया कि लोगों को पहले ट्रैवल एजेंटों की जांच जरूरी करनी चाहिए।

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Insistence to go abroad is proving costly, victims trapped in web of travel agents
अमेरिकी वीजा - फोटो : एएनआई

विस्तार

शातिर ट्रैवल एजेंटों ने पंजाब में अपना जाल फैला रखा है, इसकी धोखाधड़ी का हो रहे शिकार लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ट्रैवल से ठगे लोगों की ओर से सूबे में जगह-जगह धरने दिए जा रहे हैं। 

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विदेश भेजने के नाम पर भोली-भाली जनता से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले इन ट्रैवल एजेंटों का जाल पूरे पंजाब में फैलता जा रहा है। इन ट्रैवल एजेंटों के ट्रैप से बाहर निकलना एक आम नागरिक के लिए नामुमकिन है। हजारों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी कर ये ट्रैवल एजेंट अपनी नई कंपनी बनाकर नए पते पर भोली-भाली जनता को फिर से लूटने निकल पड़ते हैं।
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एडीजीपी साइबर क्राइम डिवीजन वी नीरजा ने बताया कि विदेश जाने के लिए लोग जिस भी ट्रैवल एजेंट या इमिग्रेशन कंपनी के साथ संपर्क करते हैं, उन्हें पहल यह जान लेना चाहिए कि क्या वह ट्रैवल एजेंट स्थानीय प्रशासन के पास पंजीकृत है और क्या उसकी पुलिस वेरिफिकेशन स्थानीय थाना पुलिस से हुई है या नहीं। एक ट्रैवल एजेंट या इमिग्रेशन कंपनी को ऐसा करना अनिवार्य है। स्थानीय प्रशासन से बिना पंजीकरण कराए या पुलिस वेरिफिकेशन के कंपनी पंजाब में ऑपरेट नहीं कर सकती।
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वहीं, देखने में आया है कि पंजाब के अधिकतर लोग चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में स्थित ट्रैवल एजेंट और इमिग्रेशन कंपनियों के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे में एडीजीपी वी नीरजा ने बताया कि लोगों को पहले ट्रैवल एजेंटों की जांच जरूरी करनी चाहिए। इसके अलावा विदेश जाने के नाम पर ट्रैवल एजेंट को दिये जाने वाले पैसे चेक या ऑनलाइन माध्यम के जरिये दिये जानी चाहिए, ताकि उसका रिकॉर्ड हो। पैसे भेजते समय यह देख लें कि जिस खाते में आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, वह कंपनी के नाम पर है या नहीं।कोई भी फीस किसी पर्सनल बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं करने चाहिए।

यहां करें शिकायत

एडीजीपी वी नीरजा ने बताया कि पंजाब में ज्यादातर युवाओं से विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी के मामले सामने आते हैं। रोजगार की चाह में युवा इन ट्रैवल एजेंटों के ट्रैप में फंस जाते हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने रोजगार के उद्देश्यों के लिए विदेश जाने के इच्छुक व्यक्तियों को जरूरी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सिंगल-विंडो सुविधा केंद्र के तौर पर ओवरसीज वर्कर रिसोर्स सेंटर (ओडब्ल्यूआरसी) की स्थापना भी की है। ओडब्ल्यूआरसी 24X7 हेल्पलाइन (1800113090) उपलब्ध है, जिससे प्रवासियों और उनके परिवारों को एक टोल फ्री नंबर द्वारा जरूरत आधारित जानकारी प्रदान की जाती है। पंजाब राज्य का कोई भी व्यक्ति जरूरत पड़ने पर स्टेट साइबर क्राइम डिवीजन पंजाब हेल्पलाइन नंबर 0172-2226258 पर संपर्क कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी घर बैठे ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है।

केस स्टडी

पंजाब पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने 3 जुलाई लोगों को कंबोडिया और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भेजने वाले दो ट्रैवल एजेंटों को मानवीय तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मोहाली स्थित वीजा पैलेस इमिग्रेशन कंपनी के इस जालसाजी का पुलिस ने पता लगाया था। कंपनी का मालिक गुरजोध सिंह अपने ट्रैवल एजेंटों के जरिये भोले-भाले लोगों को डाटा एंट्री की नौकरियों का लालच देकर पंजाब से कंबोडिया भेजता था। कंबोडिया में मियाम रीप पहुंचने पर उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और फिर उनको साइबर स्कैमिंग काॅल सेंटर में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। जिससे साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए भारतीय लोगों को निशाना बनाया जा सके।

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