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इनकम टैक्स भरने की आखिरी डेट आ गई, जल्दी से ITR फाइल करें
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 19 Jun 2016 09:00 PM IST
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टैक्स
- फोटो : Demo
अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स नहीं भरा है तो जल्दी करें। आखिरी डेट निकलने से पहले ही आईटीआर फाइल कर दें। इस साल इनकम टैक्स रिर्टन (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इससे जहां आप लेट फाइल करने पर लगने इंटरेस्ट से बच सकेंगे, वहीं टेंशन फ्री भी हो सकेंगे। चार्टेड अकाउंटेंट गौरव सूद के अनुसार सैलरी वाले लोग और सालाना पांच लाख रुपये से कम आय वालों के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई हैं।
वहीं अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आप अगले साल 31 मार्च तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो समझदारी यहीं है कि 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल कर दें। इससे बाद में आईटीआर भरने पर लगने वाले टैक्स से बचा जा सकता है। लेट फाइल करने पर इनकम टैक्स एक्ट 234 ए, बी और सी के तहत अलग-अलग केस में फाइन लगता है।
सीए गौरव सूद के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन टैक्स भरने की प्रक्रिया बहुत सरल कर दी है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे आईटीआर फाइल करने है वह विभाग की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आईडी क्रिएट करे और बाद में उसमें मांगी गई सूचनाओं के आधार पर उसमें जानकारी भरे। ये सभी जानकारी आपके सरल फार्म (फार्म-16) में मौजूद होती हैं।
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सीए सूद के अनुसार इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए कि सभी सूचनाएं सहीं होनी चाहिए। अन्यथा इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आ जाता है। इससे बचने के लिए कोई भी जानकारी न छिपाएं। क्योंकि विभाग को पैन कार्ड और अन्य आईडी के आधार पर आपके पूरे साल के लेखा जोखा की जानकारी होती है। वहीं उनके अनुसार लोग आधार कार्ड लिंक से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
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वहीं अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आप अगले साल 31 मार्च तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो समझदारी यहीं है कि 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल कर दें। इससे बाद में आईटीआर भरने पर लगने वाले टैक्स से बचा जा सकता है। लेट फाइल करने पर इनकम टैक्स एक्ट 234 ए, बी और सी के तहत अलग-अलग केस में फाइन लगता है।
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सीए गौरव सूद के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन टैक्स भरने की प्रक्रिया बहुत सरल कर दी है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे आईटीआर फाइल करने है वह विभाग की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आईडी क्रिएट करे और बाद में उसमें मांगी गई सूचनाओं के आधार पर उसमें जानकारी भरे। ये सभी जानकारी आपके सरल फार्म (फार्म-16) में मौजूद होती हैं।
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सीए सूद के अनुसार इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए कि सभी सूचनाएं सहीं होनी चाहिए। अन्यथा इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आ जाता है। इससे बचने के लिए कोई भी जानकारी न छिपाएं। क्योंकि विभाग को पैन कार्ड और अन्य आईडी के आधार पर आपके पूरे साल के लेखा जोखा की जानकारी होती है। वहीं उनके अनुसार लोग आधार कार्ड लिंक से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।