फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   In accident case insurance company will have to pay 21 lakh 65 thousand Claim

दो साल पहले हुआ था एक्सीडेंट, अब बीमा कंपनी को देना होगा 21 लाख 65 हजार का क्लेम

Sun, 23 Sep 2018 12:06 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 23 Sep 2018 12:06 AM IST
विज्ञापन
In accident case insurance company will have to pay 21 lakh 65 thousand Claim
demo pic - फोटो : फाइल फोटो

दो साल पहले हुए हादसे में घायल फरदीन खान को अब इंश्योरेंस कंपनी 21 लाख 65 हजार पर देगी। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने दिया है। 18 साल के बुडैल निवासी फरदीन खान की शिकायत पर कार ड्राइवर चेतन भाटिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अब इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम की अदायगी के निर्देश दिए हैं। हालांकि फरदीन ने याचिका में तीस लाख रुपये क्लेम की मांग की थी। 

विज्ञापन


फरदीन खान ने याचिका में बताया था कि 26 जून 2016 को वह बाइक से रामदरबार से बुड़ैल जा रहा था, लेकिन सेक्टर-31/47 लाइट प्वाइंट पर एक कार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। कार को चेतन भाटिया चला रहा था। फरदीन ने बताया कि आरोपी कार ड्राइवर लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था। वहीं, चेतन भाटिया ने बचाव में कहा कि एक्सीडेंट उनकी गलती से नहीं, बल्कि फरदीन के तेज रफ्तार से बाइक चलाने के कारण हुआ था।
विज्ञापन


 ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फरदीन को 21 लाख का क्लेम दिए जाने का फैसला सुनाया है। फरदीन ने याचिका में बताया कि वह कारपेंटर का काम करता है और उसकी मासिक आय 15 हजार रुपये है। एक्सीडेंट से उसके पैर में  फ्रैक्चर हो गया था और हेड इंजरी सहित शारीरिक के दूसरे हिस्से भी चोटें आईं थी। फरदीन ने कहा कि इलाज के दौरान उसका काफी खर्च हो गया था, जिसके चलते फरदीन ने ट्रिब्यूनल से तीस लाख रुपये क्लेम की मांग की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed